Meerut: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्तों को कम समय में दिलाई जा रही सजा

Meerut News: यूपी पुलिस जघन्य अपराधों को करने वाले आरोपियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन चला रही है। इसी के चलते मेरठ में भी कम समय में फैसला सुनाया गया।

Sushil Kumar
Published on: 29 Feb 2024 5:18 PM GMT
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को मिली सजा।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को मिली सजा। (Pic: Social Media)

Meerut News: यूपी पुलिस जघन्य अपराधों को करने वाले आरोपियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन चला रही है। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा हत्या के मुकदमे मे सतवीर को न्यायालय से आजीवन कारावास व 20000 रुपये तथा आयुध अधि0 के मुकदमे मे 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

आपरेशन कनविक्शन के तहत अभियुक्त को मिली सजा

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि थाना परतापुर पुलिस द्वारा आपरेशन कनविक्शन के तहत अभियुक्त सतवीर पुत्र भोपाल सिह निवासी ग्राम कंचनपुर घोपला थाना परतापुर मेरठ के विरुद्व मा0न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर हत्या के मुकदमे मे आजीवन कारावास व 20000 रुपये तथा आयुध अधि0 के मुकदमे मे 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। एसएसपी के अनुसार परतापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 540/16 धारा 302/201/120बी भादवि व मु0अ0सं0 622/16 धारा 25 आयुध अधि0 बनाम सतवीर पुत्र भोपाल सिह निवासी ग्राम कंचनपुर घोपला थाना परतापुर मेरठ आदि 01 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इस मामले में थाना पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था I अभियोग उपरोक्त माननीय न्यायालय द्वारा विचारण करने पर थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियो के विरुद्व कठोर कार्यवाही तथा दोषियो को आपरेशन कनविक्शन के तहत उचित सजा दिलाये जाने के क्रम में मा0न्यायालय में प्रभावी व समयबद्व पैरवी की गयी । थाना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्व पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे 05 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त सतवीर पुत्र भोपाल सिह निवासी ग्राम कंचनपुर घोपला थाना परतापुर मेरठ को हत्या के मुकदमे मे आजीवन कारावास व 20000 रुपये तथा आयुध अधि0 के मुकदमे मे 02 वर्ष कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एसएसपी के अनुसार अभियुक्त सतवीर को सजा उसको दिलाये जाने पर पीडित पक्ष द्वारा थाना पुलिस का आभार प्रकट किया गया है।


Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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