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Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 4 साल पुराने हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास
Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ पुलिस ने हत्या के केस में अभियोजन के साथ मिलकर मजबूत पैरवी कराई और आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा हो पाई है।
Meerut News: मेरठ जनपद के थाना फलावदा में वर्ष 2020 में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ पुलिस ने इस केस में अभियोजन के साथ मिलकर मजबूत पैरवी कराई और आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा हो पाई है।
साल 2020 में हुई थी हत्या
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्तूबर 2020 को वादिनी द्वारा थाना फलावदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी कि वादिनी के पति मोन्टू को अभियुक्त मोनू पुत्र भीकम सिंह निवासी बडा गाँव उर्फ अमरौली थाना फलावदा जनपद मेरठ द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी तथा जान से मारने की नीयत से वादिनी के पति की गर्दन पर दाव से वार कर घायल कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 187/2020 धारा 307,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें वादिनी के पति मोन्टू की दौराने उपचार मृत्यु हो गयी थी।
धारा 307 के तहत दर्ज था मुकदमा
मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 का विलोपन 4 अक्तूबर 2020 को करते हुए धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी तथा आरोपी मोनू पुत्र भीकम सिंह निवासी बडा गाँव उर्फ अमरौली थाना फलावदा जनपद मेरठ को 23 नवम्बर 2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया था। पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत कार्रवाई कराई गई। अभियुक्त मोनू उपरोक्त के विरुद्ध संपूर्ण साक्ष्य सकंलन करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 11 दिसम्बर 2020 को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के क्रम मे आरोप पत्र संख्या 179/2020 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
एसएसपी ने दी जानकारी
एसएसपी के अनुसार आज माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त मोनू पुत्र भीकम सिंह निवासी बड़ा गाँव उर्फ अमरौली थाना फलावदा जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।