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Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्यारोपी को आजीवन कारावास सहीत 10,000 रुपये का अर्थदण्ड
Meerut News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 जनपद मेरठ द्वारा हत्या के एक मामले में अभियुक्त हरेन्द्र को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Meerut News: प्रदेश में अपराधों को कम करने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में पैरवी के जरिए अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 जनपद मेरठ द्वारा हत्या के एक मामले में अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र शिव सोरेन निवासी ग्राम तिगरी थाना मवाना जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
हत्या का था मामला
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि 6 मार्च 2001 को वादी मुकदमा रणधीर सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम तिगरी थाना मवाना मेरठ द्वारा थान मवाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी कि वादी के भाई रणवीर सिंह को अभियुक्तगण हरेन्द्र पुत्र शिव शोरेन,संजीव उर्फ अंशी पुत्र प्रीतम,नौराज पुत्र रुपराम,अजय उर्फ टिंकी पुत्र महकार ,धर्मवीर पुत्र अजब सिंह समस्त निवासीगण ग्राम तिगरी थाना मवाना मेरठ द्वारा एक राय होकर गोली मारकर हत्या कर देना तथा मुर्सलीन पुत्र सईद्दीन निवासी फलावदा रोड मवाना को घायल कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 78/2001 धारा 302/,,,307 भादवि पंजीकृत किया गया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दिलाई गई सजा
अभियोग में आरोपी हरेन्द्र, संजीव उर्फ अंशी, नौराज उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय मेंं 19 दिसंबर 2001 को आत्मसमर्पण किया गया तथा आरोपीगण अजय उर्फ पिंकी व धर्मवीर उपरोक्त को 6 मार्च को गिरफ्तार कर 25 जून 2001 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल व है0का0 कमल प्रकाश कोर्ट पैरोकार थाना मवाना द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई जिसके परिणामस्वरुप आज माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र शिव सोरेन निवासी ग्राम तिगरी थाना मवाना जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।