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Rakesh Sachan: राकेश सचान को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, मंत्री ने कहा ऊपरी अदालत में करेंगे अपील
Rakesh Sachan: हालांकि सजा के बाद राकेश सचान को जमानत मिल गई है। एसीएमएम-3 कोर्ट ने जमानत दी है।
Rakesh Sachan: यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को आत्म समर्पण के बाद कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि सजा के बाद राकेश सचान को जमानत मिल गई है। एसीएमएम-3 कोर्ट ने जमानत दी है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश सचान ने कहा है वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
राकेश सचान योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री हैं। कोर्ट ने अवैध असलहे के मामले में दोषी करार दिया था। चूंकि राकेश सचान की पहले से बेल एप्लिकेशन भी लगी थी, इसलिए कोर्ट ने 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत भी दे दी है।
राकेश सचान एक दिन पहले कोर्ट से दोषी ठहराए जाते ही लापता हो गए थे। उन पर अदालत का आदेश फाड़ने का भी आरोप था। सचान को दो दिन पहले एक अवैध राइफल रखने के आरोप में 13 अगस्त, 1991 को उनके खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके तुरंत बाद, सचान कथित तौर पर आदेश की एक प्रति लेकर अदालत कक्ष से भाग गये थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की रीडर कामिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सचान ने भागते समय फाइल ले ली थी।
अदालत में ले जाते समय मंत्री ने कहा कि वह कोई नोटिस नहीं दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ मामला फर्जी है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ने मुझे एक भगोड़े की तरह चित्रित किया, जिसने फाइल छीन ली। कोर्ट जो भी फैसला करेगा मैं उसका पालन करूंगा।
रविवार को, पुलिस ने कहा कि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, "जमानत बांड प्रस्तुत किए बिना" अदालत कक्ष से सचान के "गायब होने" की "प्रारंभिक जांच" शुरू हो गई है।