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Mirzapur News: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ये है मामला

Mirzapur News Today: आज रंगदारी मांगने के मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के अभाव में विजय मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया है।

Brijendra Dubey
Published on: 11 Nov 2022 8:35 PM IST
Mirzapur News
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पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा

Mirzapur News Today: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल के निवासी एक पंडे के द्वारा भदोही के ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा के ऊपर रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के अभाव में विजय मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया है, हालांकि उनके ऊपर अन्य मामले की वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

क्या था पूरा मामला

मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल निवासी पंडा अवनीश मिश्रा के द्वारा 2020 में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर रंगदारी मांगने को लेकर आरोप लगाया गया था। अवनीश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा के नाम पर दो युवकों ने उनसे रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने के मामले में विजय मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कई बार विजय मिश्रा पेशी पर भी आए थे।

जनपद न्यायालय में की गई सुनवाई

शुक्रवार को इस मामले में जनपद न्यायालय में सुनवाई की गई, जहां सुनवाई के दौरान प्रथम अपर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों के अभाव में विजय मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पेशी को लेकर न्यायालय को छावनी में तब्दील किया गया था, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जिले में सुनवाई के बाद विजय मिश्रा आगरा जेल के लिए रवाना हो गए।

साक्ष्य के अभाव में हुए बरी: अधिवक्ता

विजय मिश्रा के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि विंध्याचल के पंडा के द्वारा रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। विजय मिश्रा पर आरोप था कि दो व्यक्ति गए और अवनीश मिश्रा से विजय मिश्रा के नाम पर रंगदारी मांगी। इस मामले में साक्ष्य न उपलब्ध करा पाने पर न्यायालय ने दोष मुक्त किया है।



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Deepak Kumar

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