TRENDING TAGS :
Mukhtar Ansari Bail: माफिया मुख्तार की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई, विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला
Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में आज सुनवाई होनी है।
Mukhtar Ansari Bail Plea: बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबद हाइकोर्ट में आज सुबह 11 बजे मुख्तार अंसारी से संबंधित इस मामले में बाहुबली पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें संबंधित मामले में मुख्तार अंसारी के अतिरिक्त चार अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है।
मुख्तार अंसारी मामले की आज होगी सुनवाई
मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज विधायक निधि के दुरुपयोग मामले के तहत उनपर आरोप है कि उन्होनें विद्यालय के निर्माण हेतु निधि का पैसा निकालकर निर्माण कार्य नहीं कराया और सारा पैसा हड़प लिया। इसी मामले के तहत मुख्तार अंसारी के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई सुनिश्चित होनी है।
इससे पहले सत्र न्यायालय ने हाल ही जेल के भीतर बंद मुख्तार अंसारी को उनके परिजनों और वकील से मिलने की इजाजत दे दी गई है, जिससे न्यायालय में उनके खिलाफ जारी मामलों के मद्देनजर कागज़ात और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो सकें।
पत्नी और बेटे के खिलाफ भी केस
एक ओर जहां आज बाहुबली मुख्तार अंसारी की विधायक निधि दुरुपयोग मामले में जमानत याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ़सा अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जनवरी 2022 में आफ़सा अंसारी के खिलाफ जमीन हड़पने का एक मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अब आफ़सा अंसारी द्वारा मामले को रद्द करने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है।
एक के एक बाद लगातार अंसारी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी, पत्नी आफ़सा अंसारी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। एक ओर जहां मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं बेटे पर विवादित बयान और पत्नी पर जमीन हड़पने के मामले के तहत मुकदमा दर्ज है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान जज की ओर से दोनों को बिल्कुल भी राहत प्रदान नहीं कि गई है, जिसके मद्देनज़र आगे न्यायालय की आज्ञा ना मानने के चलते दोनों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।