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मनी लॉन्ड्रिंग केसः यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- हाई कोर्ट जाएं

उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने गायत्री प्रजापति की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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By aman
Published on: 18 Nov 2021 9:21 AM GMT (Updated on: 18 Nov 2021 9:54 AM GMT)
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चित्रकूट की महिला से गैंगरेप में दोषी गायत्री प्रसाद प्रजापति की सजा पर सुनवाई आज। (Social Media) 

उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री पूर्व रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri prasad Prajapati) को गुरुवार (18 नवंबर 2021) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने गायत्री प्रजापति की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गायत्री प्रजापति से जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा।

बता दें, कि इससे पहले लखनऊ की विशेष प्रवर्तन निदेशालय यानी ED कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल 26 अक्टूबर को विजिलेंस टीम ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उसी आधार पर इस वर्ष की शुरुआत में 14 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला था, कि बतौर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने आय से अधिक संपत्ति जमा की थी।

विजिलेंस ने दर्ज किया था केस

पिछले साल विजिलेंस ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जुलाई महीने में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। विजिलेंस की खुली जांच में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे। जिसके बाद, जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विजिलेंस ने लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

21 ऐसी बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी

गौरतलब है, कि विजिलेंस टीम ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ तीन साल पहले खुली जांच शुरू की थी। गायत्री प्रजापति पर आरोप रहा है कि मंत्री रहते उनकी संपत्ति काफी बढ़ी। इस बात का खुलासा जांच में भी हुआ। जांच में कई और बातें भी सामने आईं। यह भी सामने आया कि गायत्री प्रजापति की संपत्ति घोषित से कहीं ज्यादा निकली है। साथ ही, जांच में विजिलेंस को 21 ऐसी बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी मिली जो पूर्व मंत्री से जुडी थीं।

चित्रकूट गैंगरेप मामले में हो चुकी है सजा

गायत्री प्रजापति पर कई और दाग भी हैं। इसी में से एक, चित्रकूट की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला भी है। इस मामले में गायत्री की सजा सुनाई जा चुकी है। गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हल ही में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तथा दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। पिछले दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माना दोनों की सजा सुनाई। जबकि इसी मामले के चार अन्य अभियुक्तों को कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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