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Moradabad : वैदिक गुप्ता का अपहरण कांड में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में दिए पर्याप्त सबूत
Moradabad Crime News: 5 अगस्त को थाना मझोला के बुद्धि विहार से नवनीत गुप्ता के 7 वर्षीय बेटे वैदिक गुप्ता का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती में 40 लाख रुपए की मांग की थी। फिरौती मांगने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
Vedic Gupta Kidnapping Case : मुरादाबाद में 5 अगस्त को थाना मझोला के बुद्धि विहार से नवनीत गुप्ता के 7 वर्षीय बेटे वैदिक गुप्ता का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती में 40 लाख रुपए की मांग की थी। फिरौती मांगने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ विवचेक ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 700 पन्ने की चार्जशीट में विवेचक ने अपराध साबित करने के लिए कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश किए।
वैदिक गुप्ता अपहरण कांड का मास्टरमाइंड कैलाश कश्यप था। कैलाश सिविल लाइंस थाने का हिस्ट्रीशीटर रहा है। आशियाना कॉलोनी (Ashiana Colony) डी-1-55 निवासी कैलाश के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में तीन केस पहले से दर्ज हैं। नवनीत गुप्ता के पड़ोसी अंकुश शर्मा और उसके साथी सिविल लाइंस के नवीन नगर निवासी शशांक मेहता उर्फ विक्की के साथ मिलकर वैदिक का अपहरण किया था।
40 लाख रुपए फिरौती मामले में FIR दर्ज
चार्जशीट में विवेचक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि, 'बेटे वैदिक गुप्ता के अपहरण और 40 लाख रुपए की फिरौती मामले में 6 अगस्त को फिरौती के लिए अपहरण, साक्ष्य छिपाना, अपराधिक षडयंत्र के आरोप में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।' वादी ने बताया था कि उनके बेटे को आरोपी सफेद रंग की वैगन-आर कार में बैठाकर ले गए।
अपहृत बच्चा अगले दिन ही बरामद हुआ था
मुरादाबाद पुलिस (Moradabad Police) ने अपहरण के अगले दिन यानी 6 अगस्त की तड़के मुठभेड़ में आरोपी शशांक मेहता उर्फ विक्की, अंकुश शर्मा के कब्जे से अपहृत बालक वैदिक गुप्ता को सकुशल बरामद किया था। मौके से शशांक व अंकुश को गिरफ्तार भी किया गया था। बयान व सीडीआर की पड़ताल में तीसरा अभियुक्त कैलाश कश्यप पुत्र छोटन का नाम प्रकाश में आया था। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एफआईआर में अपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा की वृद्धि भी की गई थी। इसके बाद कैलाश कश्यप को 12 अगस्त को पकड़ लिया गया
अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत
तीनों अभियुक्तों को पीसीआर पर लिए जाने के बाद भी फिरौती मांगने का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से इन लोगों ने फिरौती मांगने को जिस मोबाइल से वादी नवनीत गुप्ता को फोन किया गया, उसे बरामद नहीं कराया। मामले में साक्ष्य छिपाने के आरोप में आईपीसी की धारा-201 की वृद्धि की गई। चार्जशीट में विवेचक ने कहा है कि तमाम गवाह, वादी के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, सीडीआर (काल डिटेल रिकॉर्ड), रिलेशन चार्ट व एकत्र सबूतों के आधार पर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित किए हैं।
लैब टेस्ट में पुष्टि, वैदिक के ही निकले बाल
विवेचक का दावा है कि अभियुक्तों के पास से अपहृत वैदिक गुप्ता के बाल भी बरामद हुए थे। जिनका डीएनए सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद में दाखिल किया गया और अभियुक्तों से मोबाइल फोन से अपहृत के पिता से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगने की आवाज का मिलान कराने के लिए भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में सैंपल दाखिल किया गया था। इसकी परीक्षण रिपोर्ट नहीं आई है।