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Court News: पति की हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास
Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व 2013 में इस्लाम हत्या कांड में अपर जिला सत्र न्यायधीश की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Moradabad News: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व 2013 में इस्लाम हत्या कांड में अपर जिला सत्र न्यायधीश की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कहा कि अवैध संबंधों में बाधक बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। अपर जिला सत्र न्यायधीश अरुण कुमार की अदालत ने दोनों मुलजिमों पर आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये था पूरा मामला
आज से 11 वर्ष पूर्व 2013 में करूला के रहमत नगर निवासी उस्मान ने 14 जून 2013 को कटघर थाने में एक केस दर्ज कराया था। जिसमें उस्मान ने बताया था कि उसके भाई इस्लाम ने रूकय्या नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। उस समय हमारा परिवार मझोला थाना के अंतर्गत मियां कालोनी में किराये के मकान में रहता था। जहां राशिद नामक युवक और रूकय्या के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। भाई इस्लाम पीतल फर्म में नौकरी करता था। उसके काम पर जाने के बाद राशिद और रूकय्या चोरी छिपे आपस में मिलते थे। जब इस बात की जानकारी इस्लाम को हुई तो इस्लाम और उस्मान ने मियां कॉलोनी से किराये का मकान छोड़ दिया और रहमत नगर में रहने लगे थे। लेकिन उस्मान की पत्नी रूकय्या ने राशिद से मिलना जुलना नहीं छोड़ा था। जिस कारण इस्लाम और रूकय्या के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था।
13 जून 2013 की रात को इस्लाम और उस्मान के पिता के सुलेमान घर की छत पर सो रहे थे। नीचे कमरे में भाई और भाभी सो रहे थे। सुबह करीब चार बजे इस्लाम के चीखने की आवाज आई। आबाज़ सुनकर सुलेमान नीचे आए तो देखा रूकय्या इस्लाम के हाथ पकड़े हुए थी जबकि राशिद चाकू से इस्लाम का गला रेत रहा था। सुलेमान के शोर मचाने पर राशिद सुलेमान को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। परिवार के लोग घायल इस्लाम को अस्पताल लेकर गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार की अदालत में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह और समर्थ शुक्ला ने बताया कि इस केस के वादी उस्मान और उसके पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी रूकय्या और उसके प्रेमी राशिद को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रशीद पर अलग से एक हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।