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Moradabad News: जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने उपचुनाव की तैयारियों पर की बैठक, बताया पूरा कार्यक्रम

Moradabad News: कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप निर्वाचन की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

Sudhir Goyal
Published on: 18 Oct 2024 8:51 PM IST (Updated on: 18 Oct 2024 8:53 PM IST)
District Election Officer Anuj Singh Press Conference 29- By-election program for Kundarki assembly seat
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 जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने उपचुनाव को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया पूरा कार्यक्रम: Photo- Newstrack

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चुनाव आयोग द्वारा 29-कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है । आयोग द्वारा निर्वाचन के घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप निर्वाचन की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 29-कुंदरकी विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर नाम निर्देशन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि 28 अक्टूबर नाम वापसी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर मतदान के लिए निर्धारित तिथि 13 नवंबर 2024 और मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार है।

खंड शिक्षा अधिकारी कुंदरकी को सहायक रिटर्निग ऑफिसर की जिम्मेदारी

विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मुरादाबाद को रिटर्निग ऑफिसर तथा तहसीलदार न्यायिक बिलारी खंड विकास अधिकारी कुंदरकी खंड शिक्षा अधिकारी मूढ़ापांडे तथा खंड शिक्षा अधिकारी कुंदरकी को सहायक रिटर्निग ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

29-कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 225 मतदान केंद्र और 436 मतदेय स्थल हैं विधानसभा क्षेत्र में 207990 पुरुष मतदाता 175485 महिला मतदाता एवं 13 अन्य मतदाता सहित कुल 383488 मतदाता हैं इसमें 3494 दिव्यांग मतदाता 1252 ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है विधानसभा क्षेत्र में 205 सर्विस मतदाता भी हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी आयोग द्वारा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिटर्निग ऑफिसर के समक्ष ऑफलाइन नामांकन व्यवस्था के अतिरिक्त नामांकन की ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है प्रत्याशी के ऑनलाइन नामांकन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है

इस पोर्टल के माध्यम से प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन नामांकन पत्र एवं प्रारूप-26 में शपथ पत्र भरकर डाउनलोड किया जा सकता है जिसका प्रिंट निकलवा कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं इसके साथ-साथ इस पोर्टल पर प्रत्याशी द्वारा अपने नामांकन पत्र की अद्यतन स्थिति भी देखी जा सकती है ऑनलाइन नामांकन के लिए इलेक्टोरल सर्टिफिकेशन का विकल्प भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है परंतु प्रत्याशी या प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन भरे हुए नामांकन पत्र को प्रत्याशी से हस्ताक्षरित कर व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति संमीक्षा नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह के आवंटन आदि की कार्यवाही कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में संपन्न होगी।

नामांकन स्थल के 100 मीटर तक सुरक्षा तैयार करने के निर्देश

नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के मुख्य द्वार के दोनों ओर 100 मीटर तक सुरक्षा घेरा तैयार कराते हुए बैरिकेटिंग कराई जाएगी तथा नामांकन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त केवल तीन वाहन ही 100 मीटर के दायरे तक प्रवेश हेतु अनुमन्य होंगे।

नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल चार अन्य व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत की धनराशि 10000 रुपए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5000 रुपए निर्धारित है। आयोग द्वारा उम्मीदवार के लिए निर्धारित योग्यता में उम्मीदवार को भारत का2024 नागरिक होना चाहिए निर्धारित तरीके से शपथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए और उसपर हस्ताक्षर करना चाहिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से काम नहीं होनी चाहिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग न्यायालय अथवा अन्य किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

कुंदरकी विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के नाम निर्देशन पत्र 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 3:00 के मध्य उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 04 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र का भाग-01 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा जिसमें एक प्रस्तावक होगा तथा भाग-02 रजिस्ट्रीकृत दल या निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, इसके लिए 10 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। सभी प्रस्तावक उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने चाहिए जिससे उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है।

राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र के साथ मूल रूप में प्रारूप-ए और प्रारूप-बी भी संबंधित रिटर्निग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा जिसकी सूचना नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान के लिए पृथक से खोला गया बैंक अकाउंट दिया जाएगा साथ ही बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र जमा करने से कम से कम एक दिन पूर्व का होना g के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है उसके साथ संयुक्त रूप से नहीं खोला जाएगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम अनुमन्य व्यय सीमा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सदस्य पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम अनुमन्य व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय लेखा रखे जाने के लिए व्यय लेखा रजिस्टर नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दिनांक को रिटर्निग ऑफिसर सहायक रिटर्निग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा व्ययों को व्यय लेखा रजिस्टर में बने प्रारूप में रखना होगा जिसमें नामांकन दाखिल करने के दिनांक से मतगणना संपन्न होने तक किए गए समस्त वास्तविक व्यय जो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में किए गए हैं उन्हें अंकित करना होगा तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर अपना निर्वाचन व्यय लेखा वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद में जमा करना होगा। नाम वापसी के दिनांक से मतगणना संपन्न होने तक की अवधि में तीन बार अपने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच व्यय प्रेक्षक से करानी होगी।रजिस्टर के साथ व्यय किए गए भुगतान से संबंधित वाउचर एवं रसीदें तिथि वार जमा की जाएगी।

Shashi kant gautam

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