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Moradabad News: नोएडा में तांत्रिक और मुरादाबाद में भूमाफिया बनकर करता था ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Moradabad News: पीड़ित द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद फैजान और उसकी पत्नी मुरादाबाद छोड़कर नोएडा में रहने लगे। नोएडा में रहते हुए फैजान ने तंत्र विद्या में माहिर बताकर अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई से ठगी की
Moradabad News: नोएडा में खुद को तांत्रिक और मुरादाबाद में भूमाफिया बताने वाले आरोपी फैजान को नोएडा पुलिस ने उसके चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसे मुरादाबाद की पोस्ट कॉलोनी में रहने वाले फैजान और उसकी पत्नी हुमा ने अवैध रूप से बनी कॉलोनी में मकान बेचा था। बाद में पीड़ित को पता चला कि कॉलोनी का नक्शा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है।
फैजान अपनी पत्नी संग मुरादाबाद छोड़कर नोएडा रहने लगा
पीड़ित द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद फैजान और उसकी पत्नी मुरादाबाद छोड़कर नोएडा में रहने लगे। नोएडा में रहते हुए फैजान ने तंत्र विद्या में माहिर बताकर अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई से ठगी की। बताया गया कि अमेरिकी एनआरआई संजय नोएडा में मकान किराए पर लेकर फैजान से अपना इलाज करा रहा था। इस दौरान फैजान ने एनआरआई से करोड़ों रुपये हड़प लिए। बाद में जब एनआरआई और उसकी पत्नी को अहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने आरोपी फैजान और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने एनआरआई को फैजान और उसके गिरोह से बंधक मुक्त कराया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने फैजान और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
फैजान की पत्नी की तलाश में जुटी पुलिस
अब देखना यह है कि सिविल लाइंस थाना पुलिस धोखाधड़ी के आरोपी फैजान को किस तरह गिरफ्तार करती है। फैजान की पत्नी की तलाश में जुटी पुलिस अवैध कॉलोनियां बनाने और उन्हें लोगों को लाखों रुपये में बेचने के नाम पर अपने पति फैजान के साथ मिलकर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देने वाली फैजान की पत्नी को भी नोएडा पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। सिविल लाइंस थाने के साथ ही अब दोनों जिलों की पुलिस फरार फैजान की पत्नी की तलाश में जुटी है। इतना ही नहीं उसके द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही कोर्ट भी कार्रवाई कर सकता है।