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अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने को देना पड़ेगा इतना जुर्माना

परिवहन विभाग अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों से 500 रूपए जुर्माना वसूलेगा, जबकि नाबालिगों के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।

Dharmendra kumar
Published on: 14 Jun 2019 3:34 PM GMT
अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने को देना पड़ेगा इतना जुर्माना
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लखनऊ: परिवहन विभाग अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों से 500 रूपए जुर्माना वसूलेगा, जबकि नाबालिगों के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।

एआरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं में संशोधन करके यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। इसलिए बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों से अब 500 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि नाबालिगों के वाहन चलाने पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि गति सीमा का उल्लंघन करने पर कार चालक को दो हजार और ट्रक चालक को चार हजार रुपए जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसी तरह चार पहिया वाहन में चालक समेत आगे की सवारी के सीट बेल्ट का उपयोग न किए जाने पर भी 500 रुपए जुर्माना देना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल या हेडफोन का उपयोग करने पर भी 500 रुपए जुर्माना देना होगा।

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एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि एक साल से अधिक अन्य राज्य के नम्बर का उपयोग करने पर 300 रुपए जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर चालक सहित दो से ज्यादा लोगों के सवार होने पर 300 रुपए जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर अवैध ढंग से वाहन की पार्किंग पर 500 रुपए दण्ड देना होगा।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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