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सांसद हेमामालिनी के मथुरा रसोत्सव के खिलाफ दायर याचिका वापस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा विश्राम घाट के सामने यमुनापार ब्रज रसोत्सव कार्यक्रम के खिलाफ याचिका अर्थहीन होने के कारण वापस करते हुए खारिज कर दी है। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते होली रसोत्सव सांस्कृति
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा विश्राम घाट के सामने यमुनापार ब्रज रसोत्सव कार्यक्रम के खिलाफ याचिका अर्थहीन होने के कारण वापस करते हुए खारिज कर दी है। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते होली रसोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव के समन्वयक अनूप शर्मा ने कार्यक्रम निरस्त कर दिया। यह कार्यक्रम 23 फरवरी से होने वाला था। अब यह कार्यक्रम 2 किलोमीटर दूर वेटिनरी कालेज मथुरा में प्रस्तावित है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की याचिका पर दिया है।
राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानन्द पांडेय ने कोर्ट को बताया कि आयोजकों ने खुद ही विरोध के कारण कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने सांसद की अर्जी पर कार्यक्रम सशर्त अनुमति दी थी। 23 फरवरी को आयोजित महोत्सव में पंडित जसराज, पंडित हरि प्रसाद चैरसिया, राजन साजन मिश्र आदि कलाकार गायन, वादन व नृत्य प्रस्तुत करने वाले थे।ब्रज की कला, संस्कृति व हेरिटेज के महत्व को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा था। याची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कार्यक्रम की शिकायत की। और यह याचिका दाखिल कर महोत्सव रोकने की मांग की है। कार्यक्रम निरस्त होने के कारण कोर्ट ने याचिका वापस कर खारिज कर दी।