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Mukhtar Ansari के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई टली, अब 13 जून को आएगा फैसला

Mukhtar Ansari Update News: 2009 यानी 14 साल पहले कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन मामले के आधार पर माफिया डॉन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

Krishna Chaudhary
Published on: 20 May 2023 3:41 PM IST (Updated on: 20 May 2023 5:23 PM IST)
Mukhtar Ansari के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई टली, अब 13 जून को आएगा फैसला
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Mukhtar Ansari (photo: social media )

Mukhtar Ansari Update News: पूर्वांचल का कुख्यात माफिया डॉन और बाहुबली राजनेता मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब तेजी से हो रहा है। एक के एक बाद उसके द्वारा वर्षों पहले किए गए अपराधों पर अदालत का फैसला आने लगा है। इसी कड़ी में गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। जानकारी के मुताबिक अब 13 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगी। 2009 यानी 14 साल पहले कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन मामले के आधार पर माफिया डॉन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

इस मामले में बीते 6 मई को भी सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने आज यानी 20 मई की तारीख को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं, मुहम्मादाबाद के मीर कासिम हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 17 मई को साक्ष्यों के अभाव में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। माफिया से बाहुबली राजनेता बना मुख्तार फिलहाल बांदा जेल में बंद है। गाजीपुर कोर्ट में आज उसकी पेशी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

जेल में था मुख्तार जब हुई थी कपिलदेव की हत्या

गाजीपुर के करंडा थाने के सुआपुर में साल 2009 में कपिलदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था। लेकिन इसमें उसके गुर्गे शामिल थे। ऐसे में माना जा रहा था कि ये हत्या उसी के इशारे पर हुई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने गैंग चार्ट बनाया और मुख्तार अंसारी को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्तार के वकील लियाकत अली ने बताया कि घटना के दौरान उसके क्लायंट जेल में थे। लेकिन उन पर फर्जी तरीके से 120 बी के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था।

शुक्रवार को इस मामले में हुई थी पेशी

इससे पहले कल यानी शुक्रवार को कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। 31 साल पुराने इस केस में भी मुख्तार को वाराणसी ले जाने की बजाय बांदा जेल से ऑनलाइन पेश किया गया था। इस केस की अगली सुनवाई 22 मई को है।

अब तक चार मामलों में हो चुकी है सजा

मुख्तार अंसारी को अब तक चार मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है। चारों मामलों में 7 साल से लेकर 10-10 साल तक की सजा सुनाई गई है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई।



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