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मुलायम सिंह यादव को मिली क्लीन चिट खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला
सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देते हुए दोबारा से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है।
लखनऊ: सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देते हुए दोबारा से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह आदेश अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल अमिताभ की प्रोटेस्ट अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
उन्होंने इसके साथ ही अब इस मामले को परिवाद के रुप में दर्ज करने का भी आदेश दिया है और अमिताभ के बयान के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की है।
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अमिताभ ने प्रोटेस्ट अर्जी में कहा था कि सिर्फ मुलायम के राजनैतिक और सामाजिक रसूख के कारण उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस ने फिर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया है जबकि विवेचना में फोन करने की बात सही साबित हुई है। अमिताभ का कहना था कि इसके चलते उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। लिहाजा अंतिम रिपोर्ट खारिज की जाए। बीते 18 जनवरी को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सीजेएम ने अपने आदेश में कहा है कि अमिताभ अपने बयान पर कायम हैं। बयान के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ मुलायम ने भी अपने बयान में अपनी आवाज का होना स्वीकार किया है। ऐसे में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज करने योग्य है।
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बता दें कि 12 अक्टूबर, 2015 को भी इस मामले की विवेचना के बाद थाना हजरतगंज के एसआई कृष्ण नंदन तिवारी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था। साथ ही अमिताभ को झूठा अभियोग दर्ज कराने के लिए आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडित करने की मांग भी की थी, लेकिन 20 अगस्त, 2016 को अदालत ने अमिताभ की प्रोटेस्ट अर्जी मंजूर करते हुए अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। साथ ही इस मामले में दोनो पक्षों की आवाज का नमूना लेकर पुर्नविवेचना का आदेश दिया था।
26 जुलाई, 2018 को अदालत के आदेश से इस मामले के दूसरे विवेचक सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव आवाज का नमूना लेने मुलायम के आवास गए। मुलायम ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार कर दिया था। लेकिन यह स्वीकार किया था कि आवाज उन्हीं की है। साथ ही यह भी कहा था कि मैने सिर्फ बड़ा होने के नाते अमिताभ को समझाया था। मेरी मंशा उन्हें धमकी देने की नहीं थी। अमिताभ ने बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगाया है।
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11 अक्टूबर, 2018 को सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने अपनी विवेचना समाप्त करते हुए इस मामले में दुबारा से अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था। उन्होंने इस अंतिम रिपोर्ट में सुसंगत साक्ष्य नहीं होने का हवाला दिया था। कहा था कि मुकदमे में पूर्व में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट का ही समर्थन किया जाता है।
10 जुलाई, 2015 की इस घटना के संबध में अमिताभ की अर्जी पर अदालत के आदेश से मुलायम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।