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सऊदी अरब से हिंदू भाई का शव मंगवाएगा मुस्लिम समाजसेवी

हिंदू-मुस्लिम की जाति गत राजनीति की दीवार को तोड़ते हुए समाज सेवी अब्दुल हक ने विदेश से शव लाने का बीड़ा अपने सिर उठाया है। अयोध्या के थाना महाराजगंज पूरा बाजार पीलखांवा गांव निवासी गरुड़ प्रसाद पांडेय के पुत्र रामपियारे पांडेय का हाल ही में 11 फरवरी को सऊदी अरब के दम्माम मे हृदय गति रुकने से मौत हो गई है।

Dharmendra kumar
Published on: 21 Feb 2019 11:55 AM GMT
सऊदी अरब से हिंदू भाई का शव मंगवाएगा मुस्लिम समाजसेवी
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सुल्तानपुर: हिंदू-मुस्लिम की जाति गत राजनीति की दीवार को तोड़ते हुए समाज सेवी अब्दुल हक ने विदेश से शव लाने का बीड़ा अपने सिर उठाया है। अयोध्या के थाना महाराजगंज पूरा बाजार पीलखांवा गांव निवासी गरुड़ प्रसाद पांडेय के पुत्र रामपियारे पांडेय का हाल ही में 11 फरवरी को सऊदी अरब के दम्माम मे हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। लेकिन एकामा खत्म होने के कारण कानूनी अड़चन आने से शव आने मे दिक्कत आ रही थी, तो अब्दुल हक पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए।

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परिवार की दशा सुधारने के लिए गरुड़ प्रसाद पांडेय 18 सितम्बर 1996 को सऊदी अरब के दमाम शहर गए थे वहां सीमेंट की फैक्ट्री में मिक्सर मशीन चलाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद बराबर का उनका आना जाना हो गया। 13 मार्च 2013 को परिवार से मिलकर गरुड़ जब वापस कमाने विदेश गए तो उनका यह सफर 11 फरवरी 2019 को आखरी सफर साबित हुआ। साथी मुन्ना ने घर वालों को फोन कर बताया कि गरुड़ पांडेय की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मच गया परिजन गरुड़ को शव को देखने के लिए तड़प उठे।

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समाजसेवी अब्दुल हक ने बताया कि शव वापस भारत लाने के क्रम में संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया तो पता चला गरुड़ पांडेय पुत्र रामपियारे पांडेय का 3 वर्ष पूर्व कंपनी से विवाद हो गया था कंपनी का नाम अल वोनियान कंपनी फार रेडमिक्स एंड ब्लॉक प्रोडक्ट के विरुद्घ गरुड़ पांडेय ने सऊदी अरब के लेबर कोर्ट में मुकदमा भी किया था। कंपनी से विवाद होने के बीच गरुड़ का अकामा की तिथि समाप्त हो गई। उसके बाद कंपनी का विवाद होने के कारण कंपनी ने इनका अकामा दोबारा नहीं रिनुवल किया। पैसे के लेनदेन को लेकर मामला लेबर कोर्ट में चल ही रहा था कि उनकी मौत हो गई।

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सउदी कानून के मुताबिक 3 वर्षों से अकामा समाप्त होने की तारीख से गरुड़ का सऊदी में रहना भी अवैधानिक हो गया अब्दुल हक ने बताया है कि परिवार इतना सक्षम नहीं है कि सउदी कानून के अनुसार भारतीय रुपए में लगभग आठ लाख जुर्माना भर सके। इसके लिए अब भारत सरकार विदेश मंत्रालय ही हस्ताक्षेप कर शव को भारत लाया जा सकता है। भारतीय दूतावास दम्माम विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के विभागीय अधिकारियों से वार्ता हो गई है। गरुड़ के शव को भारत वापस लाने की क्रम में प्रयास जारी है। उपर वाला चाहेगा तो जल्दी ही इस घटना क्रम में सफलता मिलेगी।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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