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Muzaffarnagar: डबल मर्डर मामले में 5 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास, नवम्बर 2009 का है मामला

Muzaffarnagar: जनपद के जिला न्यायालय ने बुधवार को लूट के बाद डबल मर्डर के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

Amit Kaliyan
Published on: 20 July 2022 9:43 PM IST
Sonbhadra Crime News
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सजा (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Muzaffarnagar: जनपद के जिला न्यायालय (District Court) ने बुधवार को लूट के बाद डबल मर्डर के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और साथ में हुए 10 ,10 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

21 नवम्बर 2009 का है मामला

दरअसल घटना उस समय की है जब शामली जनपद के पलहेड़ी गांव निवासी एक ही परिवार के दो युवक इकराम और अनवर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा 21 नवम्बर 2009 को हरियाणा के करनाल से गेहूं बेचकर घर वापिस लौट रहे थे। इसी दौरान थाना झिंझाना क्षेत्र (Police Station Jhinjhana Area) में कुछ हथियार बंद बदमाशों ने इकराम और अनवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर 60 हज़ार रूपये लूट लिए थे। इस मामले में मृतक इकराम के पिता बदरूदीन द्वारा तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध थाना झिंझाना में उस समय धारा 302 और 394 में मुक़दमा दर्ज कराया गया था।

इन आरोपियों को हुई सजा

इस मामले में आज जिला न्यायालय ने पांच आरोपी धर्मेंद्र ,संजीव ,असजद ,केसर उर्फ़ तोता और विक्रम को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10, 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है, जिसके बाद न्यायालय से सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।



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Deepak Kumar

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