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Muzaffarnagar News: आरएलडी विधायक राजपाल बालियान ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
Muzaffarnagar News: राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान ने कोर्ट में पेश होकर दो अलग अलग मामलों में अपने गैर जमानती वारंट निरस्त कराकर अपनी जमानत कराई है।
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित न्यायालय में शुक्रवार को बुढ़ाना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान ने पेश होकर दो अलग अलग मामलों में अपने गैर जमानती वारंट निरस्त कराकर अपनी जमानत कराई है। दरअसल आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकालने पर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान पर धारा 269 ,270 ,171 ,127 लोकप्रति अधिनियम ,महामारी अधिनियम - 3 और 151 की धारा में फुगाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस मामले में कोर्ट में पेश ना गैर जमानती वारंट जारी हुए थे
जिसके चलते आज विधायक जी ने कोर्ट में पेश होकर 2022 विधानसभा चुनाव के इस मामले में और एक 2012 के पुराने मामले में अपने वारंट निरस्त कराते हुए अपनी जमानत कराई कोर्ट ने जमानत देते हुए इन मामलो में अब विधायक जी की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की है।
इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए विधायक राजपाल बालियान के वकील ओमकार सिंह तोमर ने बताया कि आज राजपाल बालियान विधायक जी कोर्ट में पेश हुए थे उनका 2012 का पुराना मुकदमा था जो पहले बुढ़ाना कोर्ट में चल रहा था। जिसका ट्रांसफर यहां हो गया था उसकी जानकारी नहीं होने के कारण उनके वारंट हो गए थे। वे निरस्त हो गए दूसरा एक और उनका मुकदमा था, इसी विधानसभा चुनाव 2022 का फुगाना का जो जुलूस था उसने 269 ,270 ,171 ,127 लोकप्रति अधिनियम ,महामारी अधिनियम -3 और 151 की धारा में उसमें आज हमने जमानत कराई है। विधायक जी की विधायक जी को पेश किया जो प्रक्रिया होती है उन्हें हिरासत में लेकर के मुश्किल से 5 या10 मिनट के लिए जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार ही विधायक जी को न्यायिक हिरासत में रखा गया था उसके बाद उनको जमानत पर छोड़ दिया गया 11 अक्टूबर आगे तारीख लगी है।