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Muzaffarnagar Pocso Court Judgement: बलात्कारियों को 20-20 साल की सजा, नाबालिग से रेप कर वीडियो किया था वायरल

Muzaffarnagar Pocso Court Judgement: पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, भारी अर्थदंड भी किया।

Amit Kaliyan
Published on: 2 Nov 2022 8:10 PM IST
muzaffarnagar pocso court rapist sentenced to 20 years imprisonment after raping a minor
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मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट ने बलात्कारियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

Muzaffernagar Pocso Court Judgement: मुजफ्फरनगर जिला स्थित पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार (02 नवंबर 2022) को एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार के बाद घटना की वीडियो वायरल करने के एक मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला?

दरअसल, घटना तितावी थाना क्षेत्र की है। जहां 11 दिसंबर 2017 की रात को विशाल नाम का एक युवक एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर नुनाखेड़ी गांव में अपने एक दोस्त गौतम के घर लेकर आया था, जहां गौतम ने पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं, विशाल ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में क़ैद किया था। जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। घटना के बाद किसी तरह जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती अपने परिजनों को बताई। पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपों के विरुद्ध नाम दर्ज शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर पुलिस ने उस समय दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

20-20 साल कठोर कारावास की सजा

इस मामले में आज जिले की पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गौतम और विशाल दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ गौतम पर एक लाख 27 हज़ार रुपए और विशाल पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

कोर्ट ने कई धाराओं में सुनाई सजा

इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि, जनपद की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी विशाल और गौतम को 363 ,366 ,376 ,504 आईपीसी ,3/4 पॉक्सो एक्ट और 67 आईटी एक्ट तितावी थाना में सजा सुनाई गई है। इसमें विशाल को 363,366, 504 और 67 आईटी एक्ट में दोषी माना गया और गौतम को 376 ,67 आईटी एक्ट और 3/4 पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई है। दोनों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और गौतम को एक लाख 27 हज़ार रूपये का आर्थिक दंड और विशाल को एक लाख रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

रेप का वीडियो बना किया था वायरल

दिनांक 11 दिसंबर 2017 की रात को विशाल, पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, को बहला-फुसलाकर गौतम के गांव नूनाखेड़ी ले गया था। वहां जाकर गौतम ने उसके साथ बलात्कार किया। उस दौरान विशाल ने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो दिखा कर उसके साथ बलात्कार करता रहा। इसके बाद वीडियो वायरल कर दी। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से हमने 10 साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए उसके आधार पर कोर्ट द्वारा आज ये सजा सुनाई गई।



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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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