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Muzaffarnagar News: दंगा मामले में बीजेपी नेताओं पर आरोप तय, अगली सुनवाई 30 जनवरी को

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद में 31 अगस्त 2013 में नगला मंदौड़ गांव में एक पंचायत के आयोजन में दंगा भड़काने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 19 लोगों के विरुद्ध आरोप तय करते हुए इस मामले की अगली तारीख़ 30 जनवरी तय की गई है।

Amit Kaliyan
Published on: 3 Jan 2025 9:21 PM IST
Charges Filed Against BJP Leaders Riot Case
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Charges Filed Against BJP Leaders Riot Case- (Photo- Newstrack)

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हुए 2013 देंगे से पूर्व 31 अगस्त को नगला मंदौड़ गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 लोगों के विरुद्ध उस समय सिखेड़ा थाने में दंगा भड़काने की धारा 153 ए, 353, 188 और 7 क्रिमिनल लॉ अमिटमेंट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई तभी से जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 19 लोगों के विरुद्ध आरोप तय करते हुए इस मामले की अगली तारीख़ 30 जनवरी तय की गई है।

आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य रूप से आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान, पूर्व विधायक बीजेपी उमेश मलिक, सपा सांसद हरिंदर मलिक, सोनवीर सिंह, यशपाल पवार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद भारतेंदु, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, श्याम पाल चैयरमेन, बिट्टू सिखेड़ा और साध्वी प्राची थी जबकि इन 21 लोगों में से वीरेंद्र प्रमुख की डेथ हो चुकी है और शिवकुमार की फाइल को अलग कर दिया गया है इसलिए आज इस मामले में कुल 19 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप तय हुए है।

बीजेपी अधिवक्ता श्यामबीर सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना थी 31 अगस्त 2013 की नगला मंदोड में पंचायत हुई थी उसके संबंध में एक मुकदमा लिखा गया था थाना सिखेड़ा में उसमें डॉक्टर संजीव बालियान, उमेश मलिक, हरेंद्र मलिक, सोहनवीर सिंह यशपाल पवार, कपिल देव अग्रवाल, भारतेंदु सुरेश राणा, श्याम पाल चेयरमैन, बिट्टू सिखेड़ा, साध्वी प्राची, यह 21 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें से वीरेंद्र प्रमुख की डेथ हो गई और शिव कुमार की फाइल अलग कर दी गई थी।

19 लोगों के खिलाफ आज आरोप पत्र

19 लोगों के खिलाफ आज आरोप पत्र विचरित किया गया इसमें अब गवाही के लिए 30 जनवरी 2025 नियत कर दी गई है। चार्ज तभी बनता है जब सभी लोग उपस्थित होते हैं। आज सभी लोग उपस्थित थे तारीख लगी है। 30 जनवरी 2025 एविडेंस के लिए अब गवाही आनी है। जिन्होंने रिपोर्ट लिखी थी वह हैं और एक कंप्लेंड केस है। उनमें एडीएम साहब थे उनकी गवाही होनी है। गवाही के लिए 30 जनवरी नियत कर दी गई है। यह 31 अगस्त 2013 तारीख वाली घटना थी उसी से संबंधित यह मुकदमा था इसी। मुकदमे में है वह कंप्लेंड केस में थे वह भी आज हाजिर हुए हैं।



Shashi kant gautam

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