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Muzaffarnagar News : 2013 दंगे मामले में पूर्व MP और MLA कोर्ट में पेश हुए, तीन जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में दंगे से पहले नगला मंदौड़ गांव में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें भड़काऊ भाषण और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में आज आरोप तय होने थे।

Amit Kaliyan
Published on: 17 Dec 2024 7:40 PM IST
Muzaffarnagar News : 2013 दंगे मामले में पूर्व MP और MLA कोर्ट में पेश हुए, तीन जनवरी को होगी अगली सुनवाई
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Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में दंगे से पहले नगला मंदौड़ गांव में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें भड़काऊ भाषण और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में आज आरोप तय होने थे। एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद भारतेंदु, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, सोनवीर सिंह, श्याम पाल और हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची पहुंची थीं। हालांकि कुछ अन्य लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते आरोप तय नहीं हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।

अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुजफ्फरनगर दंगे से पहले 2013 में जो पंचायत हुई थी, उस संबंध में एक मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में सरकार बनाम श्याम पाल आदि के नाम केस है, जिसमें धारा 188, 441, 353 आईपीसी और सात क्रिमिनल एक्ट के तहत थाना सिखेड़ा में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके संबंध में न्यायालय में सुनवाई थी, जिसमें श्याम पाल, कुंवर भारतेंदु, सोहन वीर, अशोक कंसल, उमेश मलिक और संजीव बालियान उपस्थित हुए। हालांकि कुछ अन्य लोग पेश नहीं हुए, जिस वजह से सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन जनवरी को नियत की है।

वहीं, इससे जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान दोनों केस की पत्रावली न्यायालय द्वारा अलग-अलग कर दी गई थी। न्यायालय से निवेदन किया गया है कि दोनों मामले एक ही घटना से संबंधित है, इसलिए दोनों को एक साथ सुना जाए। सुनवाई के दौरान दलील दी गई है कि अलग-अलग तारीख लगने के कारण अलग-अलग समय पर लोगों को आना पड़ रहा है।

क्या है मामला

बता दें कि मुजफ्फरनगर में 2013 दंगे से पहले नगला मंदौड़ गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने उस समय पूर्व मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद भारतेंदु, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची सहित 16 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 441 और 353 आईपीसी सहित 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत सिखेड़ा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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