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Student Slapping Case: मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड मामले की आज SC में सुनवाई, सीनियर IPS अधिकारी की निगरानी में होगी जांच
Student Slapping Case: शीर्ष अदालत ने घटना की जांच सीनियर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराए जाने का आदेश दिया है।
Student Slapping Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनर जिले में एक शिक्षिका द्वारा स्कूल में एक बच्चे को उसी के सहपाठी के हाथों पिटवाने के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस घटना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए यूपी सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। शीर्ष अदालत ने घटना की जांच सीनियर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराए जाने का आदेश दिया है।
दरअसल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपोत तुषार गांधी ने छह सितंबर को इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में य़ाचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में मामले की उचित जांच कराने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था और 25 सितंबर को कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा था।
सोमवार 25 सितंबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती। अदालत का कहना है कि राज्य बच्चे से उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं रख सकता।
सीनियर आईपीएस अधिकारी करेंगे मामले की जांच
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चर्चित थप्पड़ कांड की जांच अब प्रदेश के कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस जांच के लिए एक आईपीएस अधिकारी को नामित करने का आदेश दिया है। अधिकारी घटना की जांच कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे।
क्या था पूरा मामला ?
24 अगस्त को मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जिसमें एक बच्चे को महिला टीचर के कहने पर क्लास के ही अन्य बच्चे बारी – बारी से आकर थप्पड़ लगा रहे थे। उस बच्चे का कसूर बस इतना था कि उसे पहाड़ा याद नहीं था। आरोपी शिक्षिका वीडियो में बच्चे के धर्म को लेकर भी टिप्पणी करती दिखीं। मामला जिले के खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल का था। वीडियो वायरल होते ही जमकर बवाल हुआ। पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर आरोपी विकलांग महिला टीचर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। महिला टीचर के खिलाफ अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, नेहा पब्लिक स्कूल में भी कक्षा का संचालन शुरू हो चुका है।