सावधान: अब इस शर्त के साथ लगाएं नेल पॉलिश, जारी हुआ फतवा

sudhanshu
Published on: 3 Nov 2018 12:31 PM GMT
सावधान: अब इस शर्त के साथ लगाएं नेल पॉलिश, जारी हुआ फतवा
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सहारनपुर: विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने शनिवार को जारी अपने ताजा फतवे में औरतों द्वारा सजने संवरने व खूबसूरत दिखने के लिए उंगलियों पर लगाई जाने वाली रंग बिरंगी नेल पॉलिश के इस्तेमाल की शर्त के साथ इजाजत दी है। हालांकि उंगलियों के नाखून बढ़ाने को पूरी तरह गलत और मकरूह करार दिया है।

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नेल पॉलिश लगाने की है ये शर्त

जनपद मुजफ्फरनगर के गांव तेवड़ा निवासी मोहम्मद तुफेल ने दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता विभाग से लिखित में पूछा था कि क्या औरतें शादी बियाह में जाते समय या फिर शौकियाई नेल पॉलिश लगा सकती है। क्या मर्द या औरत के लिए नाखून बढ़ाना जायज है। इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के इफ्ता विभाग के मुफ्तियों की खंड पीठ ने जारी फतवे में कहा है कि औरत के लिए नेल पॉलीश लगाने की गुंजाइश है। बशर्त उसमें कोई नापाक चीज न मिली हुई हो।

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वजू से पहले साफ करें पॉलिश

फतवे में स्पष्ट किया गया है कि पॉलीश से नाखून पर रंग की पर्त जम जाती है। जब तक उसे साफ न कर दिया जाए नाखून तक पानी नहीं पहुंच सकता। ऐसी सूरत में न वजू हो सकती है और न गुसल। इसलिए वजू व फर्ज गुसल से पहले नाखून पर जमी हुई रंग की परत को साफ करना जरूरी होगा। दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है कि मर्द व औरत दोनों के लिए ही नाखून बढ़ाना सही नहीं है। और चालीस दिन के बाद भी नाखून न काटना मकरूह है। तंजीम अबना ए दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष मुफ्ती यादे इलाही कासमी ने दारुल इफ्ता द्वारा जारी फतवे को पूरी तरह दुरुस्त बताते हुए कहा कि इस्लाम औरत को सजने संवरने से बिल्कुल नहीं रोकता है। लेकिन ऐसी चीजे जिनके इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी फर्ज की अदायगी में परेशानी होती हो उससे बचना जरूरी है।

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