नसीमुद्दीन और राम अचल की बढ़ी मुश्किलें, संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश

भोपाल नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह एवं उनके परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने के चलते नसीमुद्दीन और राम अचल राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Monika
Published on: 19 Jan 2021 3:27 AM GMT
नसीमुद्दीन और राम अचल की बढ़ी मुश्किलें, संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश
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नसीमुद्दीन-राम अचल की मुश्किलें बढ़ी, MP-MLA कोर्ट ने दिए आदेश, संपत्ति होगी कुर्क

लखनऊ: भोपाल नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह एवं उनके परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने के चलते नसीमुद्दीन और राम अचल राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिसके चलते एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क किये जाने के आदेश दिया है।

बता दें, नसीमुद्दीन ने ये बयान तब दिया था जब वह बसपा (BSP) में थे। कोर्ट ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को कुर्की की कार्यवाही की आख्या 22 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, 22 जुलाई 2016 में दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें नसीमुद्दीन समेत कई बसपा नेताओं पर परिवार की महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। अदालत में पेश न होने पर नसीमुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जिसके बाद इसी मामले पर सख्त रुख लेते हुए कोर्ट ने दोनों नेताओं की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को 20 फरवरी को कुर्की की आख्या भी पेश करने का दिया आदेश।

चार्जशीट दाखिल हई थी

बता दें , 12 जनवरी को सभी अभियुक्तों के खिलाफ 508, 509 ,153a, 34, 149 और पॉक्सो एक्ट में के तहत चार्जशीट दाखिल हुई थी। इस मामले में नसीमुद्दीन अर्जी देकर जमानत मांगते रहे हैं। लेकिन इस बार कोर्ट सख्त हो गया है। जिसके बाद कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर की सम्पति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

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इन्हें मिला था जमानत कराने का निर्देश

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवा लाल, गौतम नौशाद अली एवं अतर सिंह राव को जमानत कराने का निर्देश दिया था। लेकिन किसी ने भी कोर्ट में हाज़िर होलकर जमानत नहीं कराई जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट और फरारी की उद्घोषणा का आदेश जारी किया था। जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने इसी मामले में और सख्ती दिखाई है।

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पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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