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NGT की चेतावनी, अब खेतों में लगाई आग तो भरना पड़ेगा जुर्माना

खेतों से धान की फसल कटने के बाद खेतों में बची पुआली या अन्य अवशेष में आग लगाने वाले किसानों पर अब सीधे तौर पर जुर्माना लगाया जाएगा।

tiwarishalini
Published on: 4 Dec 2016 2:29 AM IST
NGT की चेतावनी, अब खेतों में लगाई आग तो भरना पड़ेगा जुर्माना
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सहारनपुर : खेतों से धान की फसल कटने के बाद खेतों में बची पुआली या अन्य अवशेष में आग लगाने वाले किसानों पर अब सीधे तौर पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था एनजीटी के आदेश पर इसलिए की गई है ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो सके।

अभी तक फसल कटने के बाद खेत में बचे कृषि अवशेषों को नष्ट करने के लिए किसान अपने खेतों में आग लगा देते थे। आग लगाए जाने से उठने वाले धुएं से जहां आसपास की फसल आग की चपेट में आ जाती थी, इससे कभी-कभी दो किसानों के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती थी। खेतों में किसानों द्वारा लगाई जाने वाली आग और इससे होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने गंभीरता से लिया है।

एनजीटी द्वारा खेतों में कृषि अवशेषों को जलाकर नष्ट करने को प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी किसान अपने खेतों से अवशेषों को नष्ट करने के लिए आग नहीं लगा सकेगा। यदि कोई किसान ऐसा करता है तो उस किसान पर नकद जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद पर्यावरण विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। एनजीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कृषि अपशिष्ट को जलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दो एकड तक 2500, दो से पांच एकड तक 5000 रुपये तथा पांच एकड से अधिक पर 15000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी किसानों से अपील की कि वह अपने खेतों में कृषि अपशिष्टों को न जलाए, इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है।



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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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