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Noida News: दो महीने में एक्शन प्लान और तीन महीने में ध्वस्तीकरण, नामित एजेंसी ने सुपरटेक को दी जानकारी
Noida News: एक्सपर्ट कंपनी ने दोनों टावरों के आसपास बनी परियोजनाओं के साइट प्लान के अध्यन के बाद यह जानकारी दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 3० नवंबर तक दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाना है।
Noida News: सुपरटेक (Supertech News) के दोनों टावरों को ध्वस्त करने में पांच माह का समय लगेगा। इसमे दो महीने विश्लेषण करने और तीन महीने दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए। यह सलाह सुपरटेक की ओर से नामित की गई एजेंसी ने सुपरटेक के चेयरमैन को दी। इमारतों के ध्वस्तीकरण में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है।
एक्सपर्ट कंपनी ने दोनों टावरों के आसपास बनी परियोजनाओं के साइट प्लान के अध्यन के बाद यह जानकारी दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 3० नवंबर तक दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाना है। इसमें प्राधिकरण मध्यस्थता करेगी और सीबीआरआई सलाहकार के तौर पर काम करेगी। इमारत सुपरटेक को ही ध्वस्त करनी होगी। ऐसे में सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट में समय की मांग के लिए याचिका दायर करेगा।
सुपरटेक की ओर से नामित कंपनी ने बताया कि दोनों इमारतों के ध्वस्तीकरण से पहले इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करना होगा। इसमे करीब 2 माह का समय लगेगा। इसके बाद एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उनका कहना है कि प्राथमिकता यह है कि ध्वस्तीकरण के दौरान आसपास की निवासियों और परियोजनाओं को हानि न पहुंचे। इसलिए एजेंसी सिर्फ इमारतों का स्ट्रक्चर डिजाइन ही नहीं बल्कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके एक-एक पिलर का अध्ययन कर रही है। सुपरटेक ने यह भी दावा किया कि वर्ल्ड में कोई भी एजेंसी नहीं है जो इन दोनों टावरों को एक माह में ध्वस्त कर सके।
ऐसे में गुरुवार व शुक्रवार दोनों दिन एजेंसी की ओर से दोनों टावरों का अध्ययन कर फाइनल यह बताया जाएगा कि आखिर कब तक एक्शन प्लान तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष प्रजेंटेशन दिया जाएगा। यह भी देखना होगा ध्वस्तीकरण का कितना असर पर्यावरण पर पड़ेगा। कितना एयर पलूशन होगा और कितना ध्वनि प्रदूषण ,इसको भी कार्ययोजना में इंगित करना होगा। इसके बाद कई विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया भी की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समय की मांग करने के लिए एक याचिका दायर करने का प्लान किया जा रहा है।
कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर सुपरटेक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना
अनाधिकृत वेंडर द्बारा कचरा एकत्रित कर कराया जा रहा था ट्रांसपोटेशन
सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी पर प्राधिकरण ने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन दिन के अंदर जुर्माना भरना होगा। निरीक्षण में पाया गया कि सोसायटी में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोटेशन का कार्य अनाधिकृत वेंडर द्वारा किया जा रहा है। जिसके कारण लगभग 37 गार्बेज रूम्स में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। सभी गार्बेज रूम में कई दिन पुराना कूड़ा स्टोर किया हुआ था।
इस कारण वहां बदबू, मच्छर, मक्खी आदि बुरी तरह फैले हुए थे। साथ ही सोसाइटी में भी जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं। जिससे इन ढेरों पर मक्खी और मच्छर पैदा हो रहे हैं जो कि बढ़ती हुई डेंगू जैसी बीमारी का कारण बन रहे है। सोसायटी में ना ही वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा था और ना ही गीले कूडे की प्रोसेसिग का कार्य किया जा रहा था।
प्राधिकरण ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह ने बताया कि यह अनाधिकृत वेस्ट क्लस्टर मैसर्स ग्रीन टूथ टेक्नोलॉजीज सूखा कूड़ा छांटने के बाद गीला कूड़ा शहर में जगह जगह फेंक देता था। इससे शहर में गंदगी फैल रही है। यही नहीं, बिल्डर द्बारा अपने आवंटियों से वेस्ट कलेक्शन हेतु यूजर चार्जेस अनाधिकृत रूप से लिए जा रहे थे। इसी कारण सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक केपटाउन पर नोएडा प्राधिकरण ने 25 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। साथ ही निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।
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