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Noida Supertech Twin Tower : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गिराए जाएंगे नोएडा सुपरटेक के दो 40 मंजिला टॉवर्स
Noida Supertech Twin Tower :कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स को गिराया जाएगा।
Noida Supertech Twin Tower : नोएडा के सुपरटेक टॉवर (Supertech Tower) गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स (Twin Towers) को गिराया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स करीब 40 - 40 मंजिला के हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बना है।
नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स (Twin Towers) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इन 40 मंजिला टॉवर को तीन महीने के अंदर तोड़ें। इसके साथ ही खरीददारों की रकम ब्याज सहित लौटाए। बता दें साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने इन टॉवर्स को गिराने का आदेश दिया था। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि इन 40 मंजिला टॉवर में 1 - 1 हजार फ्लैट्स हैं। कोर्ट ने कह यह टॉवर्स नियमों की अनदेखी करके बनने दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने इन फ्लैट्स को लिए थे उनको 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि टॉवर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बता दें इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने की।
नोएडा के सुपरटेक टॉवर (Supertech Tower) की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बना हुआ है। जिनकी मंजूरी योजना का RWA तक को नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के T16 और T 17 टॉवर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिक और RWA से मंजूरी लेनी जरुरी थी।