TRENDING TAGS :
यूपी में अब न्यूनतम पेंशन 9,000 रूपए, युद्ध में मौत होने पर 45 लाख का मुआवजा
लखनऊ: एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्ति अथवा दिवगंत हुए पेंशनर्स को मिल रही पेंशन में 2.57 से गुणा किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि से पेंशन का निर्धारण होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी 79,000 रूपए वेतन पाते हुए रिटायर हुआ है तो पेंशन नियमों के मुताबिक उसकी पेंशन 39,500 रूपए होती है। अब नये नियम के बाद इसको 2.57 से गुणा किया जाएगा। जिसके बाद इसकी पेंशन 1,01,515 रूपए होगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण के बाद भी नौ हजार से कम होगी। वहां कोषागार द्वारा उनकी पेंशन नौ हजार तक बढा दी जाएगी।
कर्तव्य निर्वहन के दौरान मौत पर एकमुश्त कम्पेन्सेशन की यह हैं संशोधित दरें
-दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख रूपए ।
-आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा में मृत्यु पर25 लाख् रूपए।
-सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों, समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान मौत होने पर 35 लाख रूपए।
-प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में 35 लाख रूपए ।
-युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाए 45 लाख रूपए दिए जाएंगे।
दो वर्ष में होगा भुगतान
-सेवानिवृत्ति के बड़े हुए देय अवशेष का 50 प्रतिशत भुगतान वर्ष 2017—18 में किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान 2018—19 के अक्टूबर माह में नकद किया जाएगा।
- तेकिन 80 वर्ष से अधिक के पेंशनरों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा।
Next Story