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New Year Guidelines In UP: क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए जिला स्तर पर जारी होने लगे निर्देश
New Year Guidelines In UP: देश में आने वाले त्योहारों और आयोजनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी। प्रतिबंध 10 जनवरी, 2023 तक लागू रहेंगे।
New Year Guidelines In Uttar Pradesh: राज्य में क्रिसमस और नये साल पर बड़े पैमाने पर प्रस्तावित होने वाले आयोजनों के मद्देनजर यातायात और व्यवस्था सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए नई गाइड लाइन जल्द ही जारी होने वाली है। गौरतलब है कि पिछले साल क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान कोविड -19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करते हुए जिलाधिकारियों से अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था।
सूत्रों के मुताबिक इस बार जिलों से आ रही खबरों के मुताबिक किसी भी आयोजन से पहले इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने आवाजाही या कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, कैफे और बाजारों में सख्ती बढ़ सकती है।
लखनऊ में धारा 144 लागू
देश में आने वाले त्योहारों और आयोजनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी। प्रतिबंध 10 जनवरी, 2023 तक लागू रहेंगे। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था), लखनऊ के कार्यालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई थी। हालांकि, क्रिसमस (25 दिसंबर), गुरु गोविंद सिंह जयंती (29 दिसंबर), नए साल की शाम (31 दिसंबर) और नए साल (1 जनवरी, 2023) पर धारा 144 लागू नहीं होगी। इन चार दिनों से जुड़े कार्यक्रम और उत्सव हमेशा की तरह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और धारा 144 लागू होने से प्रभावित नहीं होंगी।
हरदोई में अनुमति लेना अनिवार्य
हरदोई में पुलिस प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक 25 दिसंबर व 31 दिसंबर को लेकर प्लान बनाया है। जिसके तहत 31 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। 25 व 31 दिसंबर को जनपद के गिरजा घरों व सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमो को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस के आलाधिकारियों द्वारा सुरक्षा को लेकर लगातार अपने मातहतों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को जनपद के गिरजा घरों के बाहर सुरक्षा को चाक चौबंद बनाये रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं 31 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों को पुलिस से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आयोजन करने वालों पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
25 व 31 दिसंबर के कार्यक्रमों को लेकर एसपी ने दिए निर्देश
25 दिसंबर व 31 दिसंबर की रात को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि 25 दिसंबर को जनपद के सभी गिरजा घरों के बाहर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश जारी किए गए है। महिला आरक्षियों व पुरुष आरक्षियों को आयोजन के दौरान मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए है। 25 व 31 दिसंबर की रात होने वाले कार्यक्रमों के समय पीआरवी व थाना क्षेत्रों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर की रात को होने वाले आयोजनों की आख्या एकत्र की जा रही है। 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमो के लिए आयोजकों को पुलिस से परमिशन लेनी होगी, बिना अनुमति के कार्यक्रम करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।