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आयोग ने पेड न्यूज पर की टेढ़ी नजर, जारी की गाइडलाइन, नियम ना मानने पर होगी सजा

sujeetkumar
Published on: 28 Jan 2017 12:38 PM GMT
आयोग ने पेड न्यूज पर की टेढ़ी नजर, जारी की गाइडलाइन, नियम ना मानने पर होगी सजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनैतिक पार्टियों के साथ- साथ अब आयोग पेड न्यूज पर नजर रखेगा। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने चुनाव के मद्देनजर गाइडलाइन जारी करते हुए पेड न्यूज पर अपनी निगाहे टेढ़ी कर ली है। जारी गाइडलाइन में मीडिया को पेड न्यूज न दिखाने की सख्त हिदायत की गई है।

चुनाव से 48 घंटे पहले किया ऐसा तो होगी सजा

-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार और जनसभा करने पर दो साल की सजा के साथ जुर्माना भी होगा।

-वोटर्स को प्रभावित करने वाली खबर पर 48 घंटे के दौरान रहेगी रोक।

-मीडिया नहीं दिखा सकेगा 48 घंटे के दौरान एग्जिट पोल।

-इस अवधि के दौरान टीवी पर किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी , नेता और समर्थक नहीं कर सकेंगे वोट की अपील।

-टीवी रेडियो पर कोई भी राजनैतिक कार्यक्रम करने से पहले लेनी होगी आयोग की इजाजत।

-सरकारी फंड से जारी चेक और नकद भुगतान वाली खबरों पर प्रिंट मिडिया पर रहेगी रोक।

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