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गाजीपुर में नाइट कर्फ्यू:आज से लागू प्रतिबंध,घर से निकलने से पहले जान लें

वैश्विक महामारी का दूसरा फेज पहले के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इस महामारी ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले रखा है।

Rajnish Mishra
Report by Rajnish Mishrapublished by Shweta
Published on: 16 April 2021 7:25 PM IST (Updated on: 16 April 2021 8:44 PM IST)
नाइट कर्फ्यू
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नाइट कर्फ्यू ( सोशल मीडिया) 

गाजीपुरः वैश्विक महामारी (कोविड-19) का दूसरा फेज पहले के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इस महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी से निपटने के लिए देश की सभी राज्य सरकारें अपने-अपने तरीके से कोरोना पर रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस महामारी का चैनल तोड़ने के लिए कहीं लाॅकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है जिससे लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इसी के तहत अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भी 16 अप्रैल से रात्रि नौ बजे से सुबह 6 बजे तक डीएम मंगला प्रसाद ने नाईट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि गाजीपुर में कोरोना महामारी का रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज सौ से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 11 अप्रैल 2021 प्रस्तर सी एवं कोविड 19 के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने दिनांक 16 अप्रैल से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन को 30 अप्रैल प्रतिबंधित किया है ।

DM ने दिया ये निर्देश


जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि गाजीपुर सीमा क्षेत्र के अंर्तगत सभी तरह के पार्क और स्टेडियम में लोगों का आना जाना प्रतिबंधित किया जाता है। गाजीपुर जनपद के सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान जैसे कोचिंग, स्कूल बन्द रहेंगे। वहां व्यवसायिक गतविधियां जैसे मंडी बाजार आदि बंद रहेंगे।

बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी धार्मिक व समाजिक कार्य के लिए 11 अप्रैल को दिये गये आदेश के मुताबिक, किसी धार्मिक, सामाजिक, खेल मनोरंजन के लिए आयोजन किसी भी बंद कमरों व हाल के लिए 50 व्यक्तियों के लिए फेश मास्क, सेनिटाइजर, हैण्ड वास व सोशल डिस्टेन्सिग के साथ व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कर सकते हैं।

वहीं किसी भी धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह नियम एंबुलेंस व मरीज पर लागू नहीं होगा। वहीं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।




Shweta

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