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झांसी में कोरोना का कहरः घर से निकलना है मना, नाइट कर्फ्यू लागू

जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात 9 से ...

B.K Kushwaha
Report by B.K Kushwaha
Published on: 9 April 2021 8:21 PM IST (Updated on: 9 April 2021 9:39 PM IST)
झांसी में कोरोना का कहरः घर से निकलना है मना, नाइट कर्फ्यू लागू
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 नाइट कर्फ्यू ( सोशल मीडिया) 

झाँसीः जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पुलिस गश्त करेगी। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आवागमन जारी रहेगा। जिन संस्थाओं में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम होता है। उनके कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिले में 9 से 12 वीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है।

बता दें कि झाँसी में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया। इसे देखते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने गुरुवार की शाम अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद तय हुआ कि रात में कर्फ्यू अनिवार्य है। क्योंकि इस वक्त इससे संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में शुक्रवार की रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया।

डीएम ने क्या कहाः

बता दें कि डीएम ने बताया कि इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। दूध,दही, जरुरी दवाओं की वाहन आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक किसी को इस दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 500 पार करेगा। रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक शहर में सड़कों पर पूर्ण आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग करेगी। बाजारों में गश्त होगी। बिना मास्क और रात्रि कर्फ्यू में घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। उनका कहना है कि रात्रि कर्फ्यी के दौरान आकस्मिक स्वास्थ सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंध नहीं होगा।

दिशा निर्देशों का पालनः

डीएम ने कहा कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश न दिया जाए। व्यापारी स्वयं कोरोना पर नियंत्रण के लिए जरुरी दिशा- निर्देशों का पालन करें और अन्य लोगों को भी जागरुक करें। उनका कहना है कि बचाव की कोरोना का इलाज है। शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जाए। उन्होंने व्यापारियों एवं होटल संचालकों से सुझाव भी प्राप्त किया। कहा कि सभी को मिलकर कोरोना पर विजय प्राप्त करना होगा। उन्होंने व्यापारियों से यह भी अपील की है कि वे अपनी दुकान के सामने सामान का डिस्प्ले न करें। दुकान के अंदर ही सामान रखें। कोरोना से बचाव से जुड़े पोस्टर जरुर लगाएं। एसएसपी रोहन पी कनय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरती जाए। अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए।


पहली बार जुर्माना, दोबारा पकड़े गए तो केसः

जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क का प्रयोग जरुर करें। शारीरिक दूरी भी बरतें। जांच के दौरान यदि बिना मास्क के कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दोबारा वही व्यक्ति बिना मास्क का पकड़ा गया तो उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।


कंट्रोल रुम से होगी निगरानीः

शहर में रात्रि कर्फ्यू की निगरानी नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कंट्रोल रुम से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एकीकृत कमांड कंट्रोल रुम को अलर्ट किया है। कंट्रोल रुम की मदद से सड़कों व चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कई नियमों का उल्लंघन होने पर कैमरों की मदद से पुलिस पहुंच जाएगी।

कर्फ्यू में ये रहेगा प्रतिबंधित

-रात 9 बजे के बाद बाजार, दुकानों नहीं खुलेंगी

-रात में सड़कों पर कोई भी पैदल , वाहन में नहीं घूमेगा

रात में ये सेवाएं रहेंगी बहाल

-बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे

-पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे।

-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।

-रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।

-माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।

यह भी हुए निर्णय

बंद कमरे में सामूहिक आयोजन के लिए 50 लोग या अधिकतम 100 लोगों की अनुमति की जाएगी।

-खुले मैदान में 200 से अधिक लोग किसी सार्वजनिक आयोजन में मौजूद नहीं होंगे।

-कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल 18 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद होंगे, परन्तु जहां परीक्षायें/प्रेक्टिकल चल रहे हैं, वहां परीक्षाएं/प्रेक्टिकल यथावत सम्पन्न कराने के उपरांत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

-रात में ट्रेन से आने वाले यात्री अपने टिकट को दिखाकर ही आगे सड़क पर सफर कर सकेंगे।

Shweta

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