TRENDING TAGS :
यूपी लाॅकडाउन की ओर! अब इस जिले में लगा नाइट कर्फ्यू, इन्हें मिलेगी छूट
बहराइच जिले में डीएम शम्भू कुमार ने जनपद में आज रात्रि बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं ।
बहराइच : जिले में कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि व कोरोना मरीजों की संख्या पांच सौ से ऊपर हो जाने के बाद जिलाधिकारी शम्भू कुमार ने जनपद में आज रात्रि बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं । ये आदेश आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं व उनसे जुड़े लोगों को इसमें छूट प्रदान की गई है ।
जिलाधिकारी शम्भू कुमार ने बताया की नाईट कर्फ्यू के दौरान सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारी , कर्मचारी, कार्यालय , आटोनाम्स बाॅडी के अधिकारी जैसे-आपात कालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधी सभी चिकित्सा, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, बस, आपदा प्रबन्धन से सम्बंधित समस्त सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका तथा अन्य सभी आवश्यक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वैधता आई है। कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की गयी है।
इसके अलावा रात्रि निधेषाज्ञा से सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे- डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे- अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेण्टर, क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा सेवाओं के लोगों के लिए वैधता आई है। कार्ड प्रस्तुत करने पर, गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर भी छूट प्रदान की जायेगी।
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के परिवहन में प्रयुक्त वाहन टैक्सी, आटो, चालकों को रात्रि निषेधाज्ञा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जायेगी।
पुलिस विभाग द्वारा इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा
जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों/स्थानों पर इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से जांच कराकर शत-प्रतिशत मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराया जाएगा । इस निषेधाज्ञा अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा.द.वि. की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।