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निठारी में रेप-हत्या के एक और मामले का फैसला, सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा
गाजियाबादः विशेष सीबीआई अदालत ने निठारी कांड से जुड़े नंदा देवी की हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कोली को पांच और मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
किन अपराधों में सजा?
सुरेंद्र कोली को इस छठे मामले में रेप, हत्या, अपहरण और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया। जिन पिछले पांच मामलों में उसे मौत की सजा हुई है, उनमें भी यही आरोप साबित हुए थे। बता दें कि नंदा देवी कोली के मालिक मनिंदर सिंह पंधेर के घर पर काम करती थी। 25 साल की नंदा 31 अक्टूबर 2006 को लापता हो गई थी।
क्या है निठारी मामला?
नोएडा के निठारी में रेप, हत्या और मानव शव खाने का सनसनीखेज मामला साल 2006 में सामने आया था। यहां पानी की टंकी के पास से कई बच्चियां और युवतियां लापता हो गई थीं। पंधेर के घर के पास नाले से पुलिस ने 19 खोपड़ियां और हड्डियां बरामद की थीं।
यह मामला बाद में सीबीआई को सौंपा गया था। तीन मामलों में सीबीआई ने सबूत न होने पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बाकी 16 मामलों में कोली को आरोपी बनाया गया था। अभी उस पर 10 और मामले हैं।