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Noida: शहर में फ्लैट, प्लाट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा, भू- आवंटन दरों में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी

Noida: नोएडा प्राधिकरण ने प्लाट, फ्लैट और इंडस्ट्री लगाना महंगा हो गया है। इनके भू- आवंटन दरों में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

Sarita Jain
Published on: 11 Aug 2022 11:39 PM IST
Noida News
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नोएडा प्राधिकरण। 

Noida: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने प्लाट, फ्लैट और इंडस्ट्री लगाना महंगा हो गया है। इनके भू- आवंटन दरों में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, आवासीय भवन और वाणिज्यिक भूखंड की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये निर्णय गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की 205वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र (industrial development commissioner up) एवं चेयरमैन नोएडा अरविंद कुमार (Chairman Noida Arvind Kumar), तीनों प्राधिकरण में नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी , ग्रेटर नोएडा के सीईओ सुरेंद्र सिंह और यमुना विकास प्राधिकरण के अरुण वीर सिंह मौजूद रहे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की भू दरों का किया गया निर्धाारण

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की भू दरों का निर्धाारण किया गया। जिसमें 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। आवासीस भूखंडों के ई श्रेणी के सेक्टरों की भू दर 41 हजार 250 रुपए , ए से डी श्रेणी के सेक्टरों की दर में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई। ए प्लस सेक्टरों की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इनको पूर्व की तरह की 1 लाख 75 हजार प्रति वर्गमीटर रखा गया है। ग्रुप हाउसिंग की दरों में 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। संस्थागत उपयोग की श्रेणी जो आवासीय दरों से लिंक्ड नहीं है उनमे भी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक श्रेणी फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। आईटी/ आईटीएमएस के फेज-1 एवं 3 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी और फेज-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

भूखंड आवंटन में किए गए ये बदलाव

भूखंडों का आवंटन ई आक्शन के जरिए किया जाएगा। इसमे आवासीय भूखंड, औद्योगिक , संस्थागत आईटी, आईटीईएस के आवंटी की ओर से तय समय में एक भूखंड की पूरी लागत एक बार में जमा कराने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ग्रुप हाउसिंग भूखंड आंवटन के दौरान कंसोरटियम मैंबर्स को कंपलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) लेने तक शत प्रतिशत अंशधारिता बनाई रखनी होगी। साथ एक बार में भूखंड का 100 प्रतिशत रकम आवंटन तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करना होगा। डेवलपर्स को एस्क्रो खाता खुलवाना होगा। आंवटन के दौरान भूखंडों का उप विभाजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही डेवलपर्स बायर्स को आवंटित फ्लैट संख्या व एस्क्रो एकाउंट में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण तीन माहीने में देना होगा।

भाई बहन को बिना चार्ज सीधे ट्रांसफर कर सकेगा प्रापर्टी

नोएडा में प्रपार्टी लीज पर है। ऐसे में जो भी प्रापर्टी ट्रांसफर होती थी उस पर प्रापर्टी की कुल लागत का 2.5 प्रतिशत ट्रांसफर चार्ज लगता था। प्राधिकरण ने सहुलियत देते हुए यदि प्रापर्टी ट्रांसफर भाई बहन , भाई भाई और बहन बहन के बीच होता है। लेकिन ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर शुल्क नहीं लगेगा।

30 नवंबर तक ओटीएस स्कीम

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवासीय योजना में आवंटी जो ओटीएस स्कीम से वंचित रह गए थे। उनके लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ओटीएस स्कीम ऑनलाइन जारी रहेगी। इसके तहत लीजडीड कराने पर किसी प्रकार का लेट शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन आंवटी ने लीज डीड के बाद अभी तक कब्जा नहीं लिया ऐसे प्रकरण में जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

टाइम एक्सटेंशन निती में किया गया बदला

ग्रुप हाउसिंग और आवासीय भूखंड परिसंपत्तियों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर पहले साथ आवंटन दर का 4 प्रतिशत दूसरे से छठे साल में 5,6,7,8,9 प्रतिशत सातवे से दसवें साल तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष और दस साल के बाद विशेष परिस्थतियों में 25 प्रतिशत के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्राविधान था। इसमे बदलाव किया गया। अब ग्रुप हाउसिंग एवं आवासीय भूखंडों पर निर्माण के मिले समय में पूरा नहीं होने पर पहले साथ में आवंटन दर का एक प्रतिशत, दूसरे से दसवें साल तक आवंटन दर का 2 से 10 प्रतिशत व दस साल के बाद आवंटन दर के 10 प्रतिशत वाषिर्क के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

जू थीम पार्क का होगा निर्माण

सेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के नीचे शाहदरा ड्रेन के पास वेस्ट मैटेरियल से 25 एकड़ में नेचर ट्रेल ऑफ आर्टिफीसियल जू थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये पार्क कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (सीओएम) के आधार पर बनाया जाएगा। यहां वेस्ट को रिसाइकिल कर स्कपचर्स , 4डी मॉडल के जानवार बनाए जाएंगे।

इन सेक्टरों में मिलेगा ईधन

नोएडा में बढ़ती आबादी को देखते हुए सेक्टर-47,50,69,72,105,108,122,137,143बी,155,159 और 168 में अनुज्ञा के आधार पर पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और ई चार्जिंग पंप ई आक्शन के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। जिसमे एसर पंप , वाहन प्रदूषण नियंत्रण कक्ष , शौचालय और लघु कैफेटएरिया का संचालन किया जाएगा। इसके आलावा सेक्टर-91 में बायोडाइवर्सिटी पार्क, सेक्टर-93 एक्सप्रेस व्यू पार्क सेक्टर-150 में शहीद भगत सिंह पार्क में कैफिटएिरया , रेस्टोरेंट और फूड प्लाजा का निर्माण किया गया है। जिनको ई निविदा के जरिए 1076 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 3 साल के लिए आंवटित किया जाएगा। जिसमे पहले साल 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल 25 प्रतिशत की सब्सिडी और तीसरे साल में 1076 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जमा करना होगा।

सिटी बस टर्मिनल में बनाए आफिस

सिटी बस टर्मिनल सेक्टर-82 में कामर्शियल स्पेस ई आक्शन के जरिए प्राधिकरण का कामर्शियल विभाग और ऑफिस स्पेस शासकीय विभागों को आरक्षित दर पर व बाकी को ई आक्शन के जरिए दिया जाएगा। इसमे दुकानों के लिए 2 लाख 49 हजार 890 और 2 लाख 25 हजार 920 रुपए प्रतिवर्ग मीटर व आफिस स्पेस 1 लाख 42 हजार 394 प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गई है।

किराए पर चल रही इंडस्ट्री को देना होगा ज्यादा शुल्क

2006 के बाद नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 16 साल बाद औद्योगिक भूखंडों पर इकाईयों को दिए जाने वाली किराया अनुमति शुल्क में बदलाव कर दिया है। 10 साल के लिए फेज-1 में 300 रुपए प्रतिवर्गमीटर, फेज-2 में 100 रुपए प्रति वर्गमीटर और फेज-3 में 200 प्रतिवर्गमीटर तय की गई है।

एक्सप्रेस से सटे भवन मालिको लगानी फसाड लाइट

एक्सप्रेस वे से सटे हर श्रेणी के भवन मालिक को फ्रंट एलिवेशन पर न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फसाड लाइट लगानी होगी। इसके लिए प्राधिकरण भवन मालिको को पत्र जारी करेगा। पत्र जारी होने के 4 महीन के अंदर फसाड लाइट लगानी होंगी। साथ ही अब एक्सप्रेस -वे पर भविष्य में आवंटित होने वाले सभी मानचित्रो में इसे अनिवार्य कर दिया गया है



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Deepak Kumar

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