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Noida Dog Policy: सावधान कुत्ते पालने वालों, काटने या गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना, पढ़ लें ये डॉग पॉलिसी

UP News Today: नोएडा अथॉरिटी बीते कुछ दिनों में घटित डॉग बाइट्स की घटना को देखते हुए डॉग पालिसी को स्वीकृति दे दी है। अब पालतू जानवरों को रखने वाले मालिकों को उनका रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से कराना होगा।

Bishwajeet Kumar
Written By Bishwajeet Kumar
Published on: 13 Nov 2022 8:18 AM IST
Noida Dog Policy
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Dog (Image Credit : Social Media)

Noida Dog Policy : दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में डॉग बाइट्स की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी को स्वीकृति दी है। इसके तहत सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पालतू कुत्तों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है तो साफ-सफाई की जिम्मेदारी पशु चालक की होगी। वहीं, किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसे शख्स पर हमला किया जाता है तो उसके मालिक पर जुर्माने के साथ – साथ पीड़ित शख्स के इलाज का खर्च भी उठाना होगा।

दरअसल, यूपी के अन्य बड़े शहरों की तरह नोएडा में भी कुत्तों का लोगों के बीच जबरदस्त खौफ है। इनमें आवार कुत्तों के अलावा लग्जरी सोसाइटियों में रहने वाले पालतू कुत्ते भी शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें इन पालतू श्वानों ने लोगों को निशाना बनाया है। जिसके बाद सोसाइटी में कुत्ता पालकों की जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में डॉग पॉलिसी तैयार की है।

रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन

पॉलिसी के तहत पालतू जानवरों (कुत्ते और बिल्लियां) का रजिस्ट्रेशन हर हाल में 31 जनवरी 2023 तक कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू डॉग का स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 1 मार्च 2023 से प्रतिमाह 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोसाइटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर पेट्स को लाने और ले जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना होगा।

काटने या गंदगी फैलाने पर भी देना होगा जुर्माना

प्राधिकरण के अनुसार, यदि पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर 1 मार्च 2023 से 10 हजार का जुर्माना श्वान पालकों पर लगाया जाएगा। इतना ही नहीं पीड़ित व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्च भी उन्हें वहन करना होगा। कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थलों पर कवर करना होगा। जगह-जगह गंदगी न हो इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना होगा। पेट्स के सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना होगा।

आवरा कुत्तों के लिए बनेंगे डॉग शेल्टर

वहीं, नोएडावासियों को आवार कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। जिनमें इन जानवरों के लिए डॉग शेल्टर बनाना सबसे प्रमुख है। आरडब्लूए, एओए और गांव के लोग प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध कराएंगे, जिस पर ये शेल्टर बनेगा। इसके अलावा हर सोसाइटी के आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल बनाने का निर्णय भी लिया गया है।



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