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धारा 144 लागू: 30 सितंबर तक नोएडा बंद, इन सब पर लगा प्रतिबंध

नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन ने 30 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Shivani
Published on: 31 Aug 2020 7:00 PM IST
धारा 144 लागू: 30 सितंबर तक नोएडा बंद, इन सब पर लगा प्रतिबंध
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नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन ने 30 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा: कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने अनलॉक 4 लागू कर दिया और गाइड लाइन जारी कर कई प्रतिबंधों को हटा दिया है तो वहीं उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गयी। ये बंदी 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन ने 30 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस बारे में अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने एलान करते हुए कहा कि केंद्र के निर्देश पर यूपी में अनलॉक 4 लागू किया गया है।



योगी सरकार ने इस बाबत गाइडलाइन भी रविवार को जारी की है। हालाँकि इसकी वजह से इसकी वजह से एक सितंबर से 30 सितंबर तक गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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नोएडा में ये प्रतिबंध, मिलेगी इतनी छूट

-बंद के दौरान जिले में केवल चिकित्सीय और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की बंदी रहेगी।

-जिले में प्रवेश पर रोक रहेगी तो वहीं जनपद से बाहर नहीं आवागमन बंद रहेगा।

-सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

-सभी सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे।

Corona

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर 20 सितबंर तक रोक हैं।

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-हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के अलावा अन्य के लिए आवागमन बंद रहेगा।

-65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 साल की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे।

-सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क निकलना वर्जित होगा।

-खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है।

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