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UP Monsoon Session: विधानसभा में पंकज सिंह ने उठाया लिफ्ट एक्ट मुद्दा, सरकार ने कहा जल्द लागू हो सकता है

UP Monsoon Session 2023: नोएडा और ग्रेटर नोएडा पश्चिम में स्थित बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट के बिना रहना संभव नहीं है। अनेक बहुमंजिला सोसाटियों में लिफ्ट की क्वालिटी एवं रख रखाव बहुत खराब है। ऐसे में प्रतिदिन किसी न किसी सोसायटी में हादसा हो जाता है।

Ashish Pandey
Published on: 11 Aug 2023 4:02 PM IST
UP Monsoon Session: विधानसभा में पंकज सिंह ने उठाया लिफ्ट एक्ट मुद्दा, सरकार ने कहा जल्द लागू हो सकता है
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Pankaj Singh Raised Issue of Lift Act in Assembly

UP Monsoon Session 2023: नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आए दिन हो रहे लिफ्ट हादसों पर चिंता जताते हुए इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया। पंकज सिंह के इस सवाल पर मंत्री एके शर्मा का बयान भी आया है। यूपी में जल्द ही लिफ्ट एक्ट लागू हो सकता है। यूपी सरकार इस पर गंभीर हो गई है। पंकज सिंह के द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यूपी सरकार का बयान आया है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का लिफ्ट एक्ट कानून जल्दी ही लागू हो जाएगा।

बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा पश्चिम में स्थित बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट के बिना रहना संभव नहीं है। अनेक बहुमंजिला सोसाटियों में लिफ्ट की क्वालिटी एवं रख रखाव बहुत खराब है। ऐसे में प्रतिदिन किसी न किसी सोसायटी में हादसा हो जाता है। लिफ्ट की खराबी के कारण पारस टेयरा समेत कुछ सोसायटियों में नागरिकों की जान तक चली गई है।
इसी को लेकर नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाया था। पंकज सिंह के सवाल पर यूपी सरकार ने जल्दी ही लिफ्ट एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी है।

पंकज सिंह ने उठाया मुद्दा-

भाजपा विधायक पंकज सिंह ने यूपी विधानसभा में नियम 51 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। जिसमें कहा गया कि ”मैं आपके माध्यम से लोक महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गौतमबुद्धनगर में बहुमंजिला आवासीय भवनों, वाणिज्यिक, संस्थागत भवनों, शॉपिंग कॉप्लेक्स आदि की संख्या अत्यधिक है। बढ़ते बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों और वाणिज्यक बहुमंजिला भवनों/काम्पलेक्स के हिसाब से इनमें लिफ्ट एवं एस्केलेटर की आवश्यकता बढ़ी है। लिफ्ट उच्च गुणवत्ता के मानकों एवं तकनीकी विफलताओं को नजर अंदाज करने के कारण आये दिन कई दुर्घटनायें हो रही हैं। जिनमें मृत्यु तक की घटनायें शामिल हैं, ऐसी घटनायें लोगों में डर एवं असुरक्षा का माहौल बना रही है। वर्तमान परिवेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर जैसे उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट एवं एस्केलेटर के रख-रखाव एवं कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट लागू करने की अत्यंज जरूरत है।

कई राज्यों ने इसे किया है लागू-

केन्द्र के लिफ्ट एक्ट कानून लागू करने के निर्देशों के बाद कई राज्यों ने इसको अपने यहां लागू भी किया है। पंकज सिंह ने कहा कि 21 जनवरी, 2023 को लखनऊ में मेरठ मण्डल के जनप्रतिनिधयों की मण्डल समीक्षा बैठक में मैनें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस पर चर्चा कर पत्र दिया था। अतः नियम 51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

आया सरकार का जवाब-

विधायक पंकज सिंह के सवाल पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जवाब दिया है। शर्मा की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण/परीक्षण करके रिपोर्ट जारी की जाती है। नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित विभिन्न लिफ्ट्स-एस्केलेटर्स के विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गई है। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स के अधिष्ठापन के संबंध में लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स अधिनियम प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।



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Ashish Pandey

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