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प्रमुख सचिव आबकारी समेत 3 अधिकारियों को कोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस

कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अदालत के आदेश की जानबूझ कर की गई अवमानना माना व प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी, आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद व निदेशक, पेंशन निदेशालय रंजन मिश्रा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

Shivakant Shukla
Published on: 4 April 2019 9:06 PM IST
प्रमुख सचिव आबकारी समेत 3 अधिकारियों को कोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रमुख सचिव, आबकारी कल्पना अवस्थी समेत तीन बड़े अधिकारियों को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि उन्हें अदालत के आदेश की अवमानना करने के लिये, क्यों न दंडित किया जाए।

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यह आदेश जस्टिस विवेक चैधरी की बेंच ने ओलिवर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि याची एक सेवानिवृत कर्मचारी जिसका लम्बे समय से पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस सम्बंध में 28 नवम्बर 2018 को कोर्ट ने याची के मामले को देखने व उस पर निर्णय लेने का आदेश विभाग को दिया था। लेकिन उसके प्रत्यावेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

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कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अदालत के आदेश की जानबूझ कर की गई अवमानना माना व प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी, आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद व निदेशक, पेंशन निदेशालय रंजन मिश्रा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।



Shivakant Shukla

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