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Rules for Liquor : यूपी में शराबियों की बल्ले-बल्ले! अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मिलेगी दारू
UP News: एक अप्रैल से लखनऊ-कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में भी अब शराब की बिक्री की जाएगी। नए नियमों के तहत बीयर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे।
UP News: उत्तर प्रदेश में आज यानि सोमवार (01 अप्रैल) को महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई चीजों के दाम में बदलाव किया गया है तो कई नियम भी बदल दिये गए हैं। इसी क्रम में शराब ब्रिक्री के नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक आज यानि एक अप्रैल से लखनऊ-कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में भी अब शराब की बिक्री की जाएगी।
हालांकि, मैकडावल नंबर को छोड़कर शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शराब के रेट जस के तस बने हुए हैं। प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर शराब बेचने के लिए बाकायदा परिसरों में रिटेल काउंटर खोले जाएंगे।
20 मीटर की परिधि में मिलेगी बीयर
नए नियमों के तहत बीयर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे। उनके 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए उनको पांच हजार रूपये का साल का परमिट शुल्क चुकाना होगा। अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस 6 घंटे के बजाय 12 घंटे का मिलेगा। लेकिन रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी।
सिर्फ रात के 12 बजे तक मिलेगी शराब
वहीं, अत बार में सिर्फ रात के 12 बजे तक शराब पिलाने का प्रावधान था। लेकिन अब बार में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए रात 12 बजे से एक बजे रात तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रूपये सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को भुगतान करना पड़ेगा।