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NRHM घोटाले में कंपनी के अधिकारियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले की आरोपी कम्पनी एचसीएल इंफोटेक व कम्पनी के अधिकारियों विमल गर्ग, वीरेंद्र गोयल व नीरज उपाध्याय की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले की आरोपी कम्पनी एचसीएल इंफोटेक व कम्पनी के अधिकारियों विमल गर्ग, वीरेंद्र गोयल व नीरज उपाध्याय की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के अधिवक्ता का कहना था कि दो कम्पनियों को 7 करोड़ अग्रिम भुगतान किया गया और एचसीएल इंफोटेक को कम्प्यूटर इंस्टाल का ठेका दिया गया। अग्रिम भुगतान ले चुकी कम्पनियों को एचसीएल ने सह ठेकेदार बना लिया। उन्हें काम के बदले भुगतान भी कर दिया गया। अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया।
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कम्पनी का कहना है कि संयोजन हो गया किन्तु पत्रावली पर किये गए काम का पूरा भुगतान किया गया है। सीबीआई ने चार्जसीट दाखिल की है। कम्पनी की अर्जी खारिज होने के बाद यह याचिका दाखिल की गयी है।