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Jhansi News: महिला सुरक्षा पर एक स्टैप आगे झाँसी, बच्चों का उत्पीड़न भी रोका जाएगा
Jhansi News: जिले में कार्यरत महिलाओं से संबंधित पुलिस की विभिन्न इकाइयों को संयोजित कर यह नई यूनिट बनाई जा रही है। यह यूनिट झाँसी में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की प्रतिनिधि यूनिट के रुप में कार्य करेगी।
Jhansi News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न रोकने और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को कंट्रोल करने के लिए झाँसी में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की यूनिट खोलने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में कार्यरत महिलाओं से संबंधित पुलिस की विभिन्न इकाइयों को संयोजित कर यह नई यूनिट बनाई जा रही है। यह यूनिट झाँसी में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की प्रतिनिधि यूनिट के रुप में कार्य करेगी, जिसके प्रभारी एसपी सिटी होंगे। इसके अलावा धारा 376 बलात्कार, 500 मानहानि, 294 अश्लील कृत्य आदि मामलों की पीड़िता को महिला सम्मान कोष अनुभाग द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी।
सभी शाखाएं होंगी एक जगह
महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न शाखाओं जैसे महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला अपराध शाखा एवं बाल कल्याण (सीएडब्लू) को एक जगह एकत्रित कर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जनपदीय यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया।
जनपदीय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के तहत संबंधित जिले का महिला थाना एवं एंटी हृामून ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) भी कार्य करेगा। राज्य मुख्यालय पर इस यूनिट के कार्यों की निगरानी पहले से गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा की जाएगी। जनपदीय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन जिले में महिला एवं बाल अपराधों पर हुई कार्रवाई की निगरानी करेगा तथा उनका डाटा बेस भी तैयार करने में सहयोग देगा।
सभी शिकायतों का निस्तारण
राष्ट्रीय महिला आयोद, राज्य महिला आयोग, आईजीआरएस, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090), सीएम हेल्प लाइन, यूपी 112 आदि से प्राप्त महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का भी यूनिट के जरिए प्रभावी निस्तारण किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी यह यूनिट काम करेगी।
जनपदीय यूनिट में बनेंगे चार अनुभाग
जिले के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में चार अनुभाग बनाए जाएंगे। महिला संबंधी अपराध की निगरानी अनुभाग (महिला हेल्प डेस्क), महिला सहायत प्रकोष्ठ अनुभाग (परामर्श केंद्र), महिला सम्मान कोष अनुभाग (आर्थिक सहायता) व महिला आयोग एवं महिला बाल सुरक्षा संगठन अनुभाग।
इन इकाइयों का प्रभार के पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध स्तर के अधिकारियों के पास होगा। पर्यवेक्षण अधिकारी डीसीपी/ एएसपी/ सीओ होंगे। प्रत्येक अनुभाग में एक-एक निरीक्षक/ उपनिरीक्षक एवं इनके सहयोग के लिए एक-एक मुख्य आरक्षी एवं तीन-तीन आरक्षी तैनात होंगे। इसमें कुल पुलिस बल का कम से कम 50 प्रतिशत महिला अधिकारी/कर्मचारी होंगे।
पारिवारिक मामले महिला प्रकोष्ठ में सुलझेंगे
पारिवारिक/ वैवाहिक संबंधों से जुड़े मामलों में महिला सहायता प्रकोष्ठ के कर्मचारी एवं संवेदनशील व प्रशिक्षित काउंसलरों के माध्यम से दोनों पक्षों के मध्य वार्ता कर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं, महिला सम्मान कोष के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की निगरानी की जाएगी। महिला आयोग प्रकोष्ठ के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग एवं अन्य आयोग, महिला एवं बाल सुरक्षा यूनिट लखनऊ से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए महत्वपूर्ण
- महिलाओं के अधिकारों का व्यापक प्रचार करना,
- विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों तथा महिलाओं के लिए कार्य करने वाले बाल संगठनों के समन्वय करना
- प्रताड़ित महिलाओं को तत्परता से उचित सहायता उपलब्ध कराना
- महिला एवं बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सामाजिक चेतना विकसित करना।
- जनपद स्तर पर चिकित्सीय, न्यायिक, मनोवैज्ञानिक परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना।
राजेश एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
महिला सुरक्षा को लेकर शासन गंभीर है। महिला बाल विकास संगठन की यूनिट झाँसी में खुलेगी, जिसमें हेल्प डेस्क, परामर्श केंद्र, महिला थाना व अपराध शाखा जुड़ी रहेगी। इसके अलावा महिला सम्मान कोष अनुभाग के जरिए दुष्कर्म आदि गंभीर मामलों में पीड़िता को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यूनिट को प्रपोजल तैयार है। अब इप्लीमेंट की प्रक्रिया शुरु हो गई है।
विशेष अभियान के तहत जनपद स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया। कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों से विवेचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एश ने महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में जारी बुकलेट के बारे में सभी को ब्रीफ किया गया तथा निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त थानों पर तैनात विवेचना अधिकारी, महिला आरक्षीगण के साथ अपने- अपने हल्कों में जाकर उसमें पड़ने वाले स्कूल/कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों तथा गांव में चौपाल लगाकर महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु निर्देश दिये गये।
एसएसपी के निर्देशन में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) मुख्यालय के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी, विवेचना अधिकारी, महिला आरक्षीगण द्वारा स्कूल/कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर तथा गांव में चौपाल लगाकर महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में जारी बुकलेट को वितरित कर जागरूक किया जा रहा है।