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UP News: बिजली बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में लागू हुई ये योजना, जानें कैसे उठाये लाभ
UP News: यूपी में जिनके बिजली के बिल ज्यादा हो गए है उनके लिए सरकार ने राहत भरी योजना निकाली है।
UP News: यूपी में बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी राहत भरी योजना सरकार लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा बकाया है। सरकार ने प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तीन चरणों में चलाई जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए कंज्यूमर्स को कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अपने टोटल बकाये बिजली बिल का 30 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। बाकी बकाया सरचार्ज में छूट के तौर पर मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने क्या कहा
इस योजना की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ से बताया कि इस योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत कंज्यूमर्स को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। वहीं एकमुश्त भुगतान पर शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि रजिस्ट्रेशन के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और छूट सरचार्ज पर मिलेगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत जो घरेलू कंज्यूमर्स है वो रजिस्ट्रेशन के बाद 10 किश्त और अन्य चारा किश्त में भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। बता दें कि कंज्यूमर जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगा उसके अगले महीने की उसी तारीख को उसे अपनी पहली मासिक किश्त भरनी पड़ेगी।
कैसे उठाये योजना का लाभ
जो भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उसके लिए वो विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के जरिये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसके लिए उन्हें नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य तौर पर देना होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा यह योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।