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विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) द्वारा कोरोना संक्रमण (Corona infection) को प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय (private university) तथा महाविद्यालय (University) को ऑनलाइन संचालित (Operated online) किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा निदेशक उच्च शिक्षा को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा अब्दुल समद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पाठ्यक्रम से संबंधित सभी कक्षाएं परिसर में ना होकर 20 मई से ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई कंटेंट अपलोड किए गए हैं।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में कुलपति, प्रधानाचार्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों एवं छात्रों के संक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय छात्र एवं शिक्षक को पठन-पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा ना रखने के संबंध में संबंधित कुलपति अथवा विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत समूह ख, ग एवं घ के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि ऐसे कर्मी वैकल्पिक रूप में कार्यालय आए तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य कर सकेंगे करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 मई 2021 को जारी शासनादेश के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसर भौतिक रूप से बंद किए जाने एवं ऑनलाइन कक्षाएं 20 मई 2021 तक स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया था।