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बिना छुट्टी के गैरहाजिर कांस्टेबल को दोहरा दंड देने का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर पुलिस कांस्टेबल को दोहरा दण्ड देने के आदेश को रद्द कर दिया है और नियमानुसार विभागीय याचिका नये सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण पुलिस विभाग को वापस कर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर पुलिस कांस्टेबल को दोहरा दण्ड देने के आदेश को रद्द कर दिया है और नियमानुसार विभागीय याचिका नये सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण पुलिस विभाग को वापस कर दिया है। कोर्ट ने दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद के पुलिस कांस्टेबल राकेश सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की। मालूम हो कि याची ने 26 अप्रैल 08 को छुट्टी ली। एक मई 8 को उसका इलाहाबाद से अमरोहा तबादला कर दिया गया किन्तु बीमारी के कारण वह ज्वाइन नहीं कर सका। छुट्टी बढ़ाने की एसएससपी को पत्र लिखा किन्तु छुट्टी मंजूर नहीं हुई।
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याची टीबी सप्रू अस्पताल में भर्ती हुए। कुल 99 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गयी। लगातार बिना अनुमति गैर हाजिर रहने पर विभागीय जांच रिपोर्ट पर तीन साल के लिए न्यूनतम वेतनमान की पदावनति एवं गैर हाजिर रहने की अवधि के वेतन भत्ते रोकने का आदेश हुआ।
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याची का कहना था कि सेवा नियमों के तहत ऐसा दण्ड नहीं दिया जा सकता। एक अपराध पर दो दण्ड विधि विरूद्ध है। विभागीय जांच में भी नियमों का पालन नहीं किया गया।