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CM आदित्यनाथ का आदेश- प्रमाण पत्रों को जारी करने में न लगे 20 दिन से ज्यादा समय
लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के हित में एक और आदेश दिया है। सीएम ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान यह आदेश दिया कि किसी भी हालत में जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, किसान बही, जमीन की ऐसी खतौनी जिसमें कोई विवाद न हो, उसका दाखिल खारिज प्रमाण पत्र जारी होने में 20 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
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क्या हैं सीएम के निर्देश?
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने निर्देशित किया, कि वे जिन विभागों की सेवाओं के संबंध में जनता को सूचना दे रहे हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों जैसे जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, किसान बही, भूमि का अविवादित नामांतरण प्रमाण-पत्र को जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कहें। उन्होंने कहा, कि जाति प्रमाण-पत्र को जारी करने में 20 दिन का समय लगाना अधिक है। विभाग को इस समयावधि को और कम करने पर विचार करना चाहिए। रास्ते खोजने चाहिए।
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