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Subrat Rai Sahara: सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, बागपत न्यायालय ने दिये आदेश

Subrat Rai Sahara: सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है बागपत न्यायालय ने बड़ौत कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

Paras Jain
Report Paras JainPublished By Shashi kant gautam
Published on: 15 Nov 2021 10:04 PM IST
Baghpat News: Case of fraud against Subrata Rai Sahara, Baghpat court orders
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बागपत: सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला 

Baghpat News: बागपत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) ने सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा (Subrata Roy Sahara, chairman of Sahara India Pariwar) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला (fraud case) दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के साथ सहारा इंडिया (Sahara India) के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। अदालत का यह आदेश बागपत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बागपत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा (Subrata Roy Sahara) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं, जहां बड़ौत कोतवाली क्षेत्र (Baraut Kotwali area) के गुराना निवासी आनंद कुमार पुत्र शिव कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने बड़ौत कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला

दरअसल, आपको बता दें सहारा समूह इंडिया (Sahara Group India) में कुछ निवेशको द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 11 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, रुपये जमा होने के बाद, जब रुपये वापस करने का समय आया तो आरोप है कि सहारा समूह ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर आनंद कुमार ने बागपत न्यायालय में एक याचिका दायर कर सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 18 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

सुब्रत राय सहारा पहले से ही सेबी के साथ कानूनी विवाद में

अपील पर सोमेंद्र सिंह ढाका एडवोकेट (Somendra Singh Dhaka Advocate) और अमित कुमार एडवोकेट ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा जिस को सही मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सहारा ग्रुप पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गौरतलब है सुब्रत राय सहारा पहले से ही सेबी के साथ कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के चलते उन्हें लंबी अवधि तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब निवेशकों द्वारा भुगतान न किये जाने की शिकायत पर अदालत का ये फैसला उनके लिए नई मुसीबत की शुरुआत तो नहीं।

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