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Bulandshahr Crime News: बच्ची के यौन शोषण के आरोपी को 10 साल की जेल, 10, 000 अर्थदंड

Bulandsahr Crime News: कोर्ट ने आरोपी को यौन शोषण का ही दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Report Sandeep TayalPublished By Ragini Sinha
Published on: 21 Sep 2021 4:26 AM GMT
Bulandshahr Crime News
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Bulandshahr Crime News: एडीजे 2 पोक्सो कोर्ट बुलंदशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने मासूम बच्ची के यौन शोषण के आरोपी को 10 साल जेल और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे 2 पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि 2015 में एक युवक ने अपनी 8 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी l तभी अतुल ने बच्ची को 2 रुपए देकर गुटखा लाने के लिए कहा। जैसे ही बच्ची गुटखा लेकर आई, तो आरोपी ने बच्ची को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपी को मिली जेल की सजा

एडीजे 2 पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि आरोपी अपने परिवार के साथ राम विहार कॉलोनी में रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को यौन शोषण का ही दोषी मानते हुए सजा मुकर्रर की है।

5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय

मासूम बच्ची के पिता ने सजा मुकर्रर होने के बाद न्याय प्रक्रिया के प्रति भरोसा जताया। पिता का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, मगर न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को भी अब पीड़ित परिवार पर्याप्त मान रहा है और न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर उन्हें न्याय मिल ही गया।

सबूतों और गवाहों के आधार पर मिला आरोपी को सजा

मामले को लेकर जांच अधिकारी मिथुन दीक्षित ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की जिरह, प्रस्तुत साक्षयों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे 2 पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।

Ragini Sinha

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