TRENDING TAGS :
बैरियर तोड़ पुलिसकर्मी की हत्या के दोषी 2 भाइयों को 10-10 साल की सजा
बुलंदशहर में एडीजे -15 के न्यायधीश हेमन्त कुमार सिंह ने वाहन चैकिंग दौरान गैर इरादतन से पुलिसकर्मी की हत्या करने के मामले में 2 भाइयों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर। बुलंदशहर में एडीजे -15 के न्यायधीश हेमन्त कुमार सिंह ने वाहन चैकिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर गौवंशों से भरी गाड़ी चढ़ाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में 2 भाइयों को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2-2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
चैकिंग कर रही पुलिस पर चढ़ा दी थी गाड़ी
बुलंदशहर की एडीजे 15 कोर्ट के सहायक अभियोजन अधिकारी बीरपाल सिंह ने बताया कि फरवरी 2010 में बुलंदशहर कोतवाली देहात की रिपोर्टिंग चौकी चोला क्षेत्र में पुलिस कर्मी बैरियर लगाकर वाहन चैकिंग कर रहे थे कि देर रात को ककोड की तरफ से आ रही गौवंशों से भरी गाड़ी ने पुलिस बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें पुलिस गाड़ी का चालक महेंद्र दत्त गौतम को गाड़ी के नीचे आ गया और काफी दूर तक रगड़े हुए चला गया. जिससे मौके पर ही सिपाही महेंद्र दत्त गौतम की मौत हो गई थी। गौवंश तस्कर व पुलिस कर्मी के हत्यारे गौवंशों से भरी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे।
7 गौवंशों से भरी थी गाड़ी
मामले को लेकर चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने कहा कि गाड़ी में 7 गौवंश गौवध के लिए क्रूरतापूर्वक बांधकर वध के लिए लेकर जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में योगेंद्र वे धर्मेंद्र पुत्र गण हरप्रसाद निवासी गंगावली थाना अरनिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
गैर इरादतन हत्या, पशु क्रूरता में हुई सजा
एडीजीसी बीरपाल सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले में 9 गवाह पेश किए थे। आज एडीजे-15 बुलन्दशहर के न्यायधीश हेमन्त कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र व योगेंद्र को सरकारी जीप के चालक सिपाही महेंद्र दत्त गौतम की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी मानते हुए 10 -10 साल के कठोर कारावास, पशु क्रूरता अधिनियम में 2-2 साल का कारावास व गौवध अधिनियम में 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।