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Bulandshahr News: विस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे स्याना हिंसा के आरोपी को HC से मिली जमानत, SC ने लगाई रोक

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की चर्चित स्याना हिंसा काण्ड के आरोपी योगेशराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आरोपी योगेश राज की हाइकोर्ट से हुई जमानत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और आदेश के एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।

Sandeep Tayal
Report Sandeep TayalPublished By Deepak Kumar
Published on: 4 Jan 2022 3:14 PM IST
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आरोपी योगेशराज। 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर Bulandshahr की चर्चित स्याना हिंसा काण्ड (Syana violence case in Bulandshahr ) के आरोपी योगेशराज (accused yogeshraj) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद माननीय बनने की तैयारी कर रहे स्याना हिंसा काण्ड (Syana violence case in Bulandshahr ) के आरोपी योगेश राज (accused yogeshraj) की हाइकोर्ट से हुई जमानत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और आदेश के एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है। स्याना हिंसा (Syana violence case) में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Incharge Inspector Subodh Kumar Singh) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। योगेशराज (accused yogeshraj) बजरंग दल के जिला संयोजक रहे है और अब भाजपा के सदस्य और जिला पंचायत बुलंदशहर के सदस्य है।

देश में चर्चित रहे स्याना हिंसा काण्ड के मुख्य आरोपी योगेश राज (accused yogeshraj) ने हाई कोर्ट से जमानत लेकर जेल से छूटने के बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और जीतकर जिला पंचायत सदस्य बन गये। यही नही स्याना हिंसा के आरोपी योगेश राज (accused yogeshraj) ने ऑन लाइन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सोशल मीडिया पर लोगों से भी भाजपा से जुड़ने की अपील की थी। अब हिंदूवादी संगठन के नेता योगेशराज की जमानत के खिलाफ दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Incharge Inspector Subodh Kumar Singh) की पत्नी रजनी सिंह ने योगेश राज (accused yogeshraj) को हाइकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती ढ़ी थी, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट से योगेशराज को मिली जमानत पर रोक लगा दी है और एक सप्ताह में पेश होने के आदेश दिये है।


SC ने पहले भी जारी किया था वारेंट

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी योगेशराज का वारंट जारी किया था और 8 नवंबर 2021 को न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे, साथ ही योगेश राज को कोर्ट में पेश करने के लिए एसएसपी को पत्र भी भेजा गया था।

जानिए क्या था स्याना हिंसा का पूरा मामला

जनपद बुलंदशहर (District Bulandshahr) में 3 दिसंबर 2018 को बड़े स्तर पर इस्तमा चल रहा था, इस्तमे का अंतिम दिन था। उसी दिन जनपद के स्याना कोतवाली क्षेत्र (Sayana Kotwali area) की चिंगरावठी पुलिस चौकी (Chingrawathi Police Chowki) पर 3 दिसंबर 2018 को गोकशी की वारदात के बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश के अवशेष ट्रेक्टर ट्रॉली में भरकर चिंगरावठी पुलिस चौकी पर लाकर जाम लगा दिया था और गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक हिंसा भड़क गई ।

प्रदर्शनकरियों ने चिंगरावठी पुलिस चौकी (Chingrawathi Police Outpost) पर तोड़फोड़ की, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, पथराव किया गया था, थाने पर खड़े दर्जनों वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई थी। आलम यह था कि भयंकर हिंसा की भेंट स्याना कोतवाली (Sayana Police Station) के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह (Incharge Inspector Subodh Kumar Singh) व एक युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। वारदात को लेकर 27 नामजद जव 50-60 अज्ञातों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वारदात के अनेक वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में दो दर्जन आरोपियों के नामों की वृद्धि कर कुल 47 नामजदों में से 44 आरोपियों को अलग-अलग गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिनमें से 41 आरोपी जेल से जमानत पर रिहा हो चुके है। जानकारी के अनुसार प्रशांत नट, लोकेंद्र व राहुल सिंह अभी जेल में निरूद्ध है। स्याना हिंसा कांड के मुख्य आरोपी योगेश राज के जेल से रिहा होने पर बैंड बाजों के साथ बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया गया था।


योगेशराज की बेल का किया है विरोध

स्याना हिंसा कांड (Sayana Violence Case) में गोली लगने से थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह (Incharge Inspector Subodh Kumar Singh) की मौत के बाद उनकी पत्नी रजनी सिंह मुकदमे की पैरवी कर रही हैं। रजनी सिंह ने योगेश राज की जमानत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में विरोध किया है और पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में स्याना हिंसा कांड (Sayana Violence Case) के मुख्य आरोपी योगेश राज की हाई कोर्ट से हुई जमानत आदेश पर रोक लगा दी है और आदेश के 7 दिन में पेश होने के आदेश दिये है।

जमानत पर रोक संबंधी आदेश मुझे नहीं मिले : योगेश राज

स्याना हिंसा कांड के मुख्य आरोपी योगेश राज ने बताया कि भारतीय न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करता हूं, जमानत पर रोक संबंधी आदेश मुझे नहीं मिले है। कोर्ट के आदेशों का पालन करूंगा।

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Deepak Kumar

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